आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 33 और धारा 34 के बीच परस्पर क्रिया और परिसीमा अवधि पर इसका प्रभाव
आर्बिट्रेशन के माध्यम से विवादों का निपटारा करना आजकल की दिनचर्या बन गई है, क्योंकि विवादित पक्ष इसे लागत-प्रभावी, लचीला और तेज़ गति वाला पाते हैं। हालांकि, आर्बिट्रेशन अवार्ड के रूप में आर्बिट्रेशन का परिणाम कई मौकों पर संतोषजनक नहीं हो सकता। इसलिए पीड़ित पक्ष ऐसे अवार्ड रद्द करने का सहारा ले सकता है।
भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 34 उन आधारों को विस्तृत करती है, जिन पर आर्बिट्रेशन अवार्ड रद्द किया जा सकता है। A&C Act की धारा 33 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड को सही करने और व्याख्या करने और यहां तक कि एडिशनल अवार्ड देने की शक्ति प्रदान करती है, यदि विवादित पक्षों में से किसी एक द्वारा दरवाजा खटखटाया जाता है।
कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि A&C Act की धारा 33 की व्याख्या किस तिथि को की जा सकती है, जिस तिथि को मध्यस्थता निर्णय रद्द करने के लिए न्यायालय में आवेदन दायर किया जा सकता है, अर्थात, क्या सीमा अवधि उस तिथि से चलेगी जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने मध्यस्थता निर्णय रद्द करने के लिए न्यायालय में आवेदन दायर किया या इसका मध्यस्थता निर्णय रद्द करने के लिए न्यायालय में आवेदन दायर करने की परिसमय अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
A&C Act की धारा 34(3) में मध्यस्थता निर्णय रद्द करने के लिए तीन महीने की परिसीमा दी गई। निर्णय रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को निर्णय प्राप्त करने की तिथि से तीन महीने के भीतर ऐसा आवेदन दायर करना होता है। हालांकि, कुछ मामलों में जहां पक्ष ने धारा 33 के तहत भी आवेदन किया, परिसीमा उस तिथि से तीन महीने निर्धारित करती है, जिस पर न्यायाधिकरण ने अनुरोध का निपटान किया है।
इसके अलावा, मध्यस्थ निर्णय रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए उचित कारण के लिए तीस अतिरिक्त दिनों तक का विस्तार देने का विवेकाधिकार मौजूद है, लेकिन इस तरह के विस्तार की सीमा सख्ती से उन विस्तारित तीस दिनों तक सीमित है। अदालत ऐसी अवधि बीत जाने के बाद आवेदन पर विचार नहीं कर सकती है। दूसरी ओर, A&C Act की धारा 33 में कहा गया कि पक्षकार निर्णय दिए जाने के तुरंत बाद निर्णय में लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि जैसी किसी गलती की स्थिति में या न्यायाधिकरण से निर्णय के कुछ हिस्सों को स्पष्ट करने का अनुरोध करने के लिए, जो अस्पष्ट हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से उपचार मांग सकते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि यदि कोई पक्ष धारा 33 का आह्वान करता है तो धारा 34(3) की समयबद्ध चुनौती भी हड़प ली जाती है। अस्पष्टता की बात यह है कि यदि पक्ष ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 33 के तहत अनुरोध का निपटारा करने के बाद ही अवार्ड रद्द करने के लिए याचिका दायर कर सकता है तो क्या इसका मतलब यह है कि केवल धारा 33 के तहत अनुरोध दायर करने वाले पक्ष ही लाभान्वित होंगे या सभी पक्ष, ऐसे अनुरोध के बावजूद।
सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स वेद प्रकाश मिथल एंड संस बनाम भारत संघ, (एसएलपी (सी) नंबर 20195/2017) में A&C Act की धारा 34(3) और धारा 33 के बीच इंटरफेस पर चर्चा की। न्यायालय ने माना कि धारा 34 के प्रयोजनों के लिए परिसीमा अवधि उस तिथि से चलती है, जब धारा 33 के तहत दायर आवेदन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा "निपटारा" किया जाता है। इसमें आवेदन देने और खारिज करने दोनों परिदृश्य शामिल हैं।
यह निर्णय अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति के अनुरूप है कि यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने धारा 33 के तहत आवेदन का निपटारा किया है तो धारा 34 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने की परिसीमा अवधि उस धारा 33 आवेदन के निपटान की तारीख से संचालित होती है।
प्राइमइंटरग्लोब प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुपर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 2024 लाइवलॉ (दिल्ली) 1032 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 34 याचिका को शुरुआती तीन महीने की अवधि से 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा विस्तार केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, जब धारा 33 आवेदन का निपटारा किया गया। इसका मतलब यह होगा कि अगर किसी पक्ष ने धारा 33 के तहत आवेदन किया था तो वह ऐसे आवेदन के निपटारे की तारीख से पीछे की ओर काम करते हुए अपनी परिसीमा अवधि की गणना कर सकता है, जिससे उसे अवार्ड प्राप्त करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा।
इसके अलावा, यह माना गया कि उक्त विस्तारित परिसीमा अवधि का लाभ पार्टियों के आवेदनों द्वारा संयुक्त रूप से लिया जा सकता है। निर्णय का अनुपात इस तथ्य पर केंद्रित था कि धारा 34(3) इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती कि धारा 33 आवेदन के लिए किसने आवेदन किया, लेकिन धारा 33 आवेदन के समाधान के आधार पर इसे सभी पक्षों पर समान रूप से लागू करती है।
फिर से साल्टीप्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडस टावर्स लिमिटेड, सीओ 3521/2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि परिसीमा अवधि उस तिथि से शुरू होती है, जब ट्रिब्यूनल धारा 33 आवेदन का निपटारा करता है, जिसके परिणामस्वरूप अवार्ड में सुधार या व्याख्या हो सकती है। न्यायालय ने यह भी माना कि ट्रिब्यूनल द्वारा अपने निर्णय को संप्रेषित करने या अवार्ड सही करने में लिया गया समय परिसीमा अवधि से बाहर रखा गया। यह व्याख्या अधिनियम की धारा 43 के साथ भी संरेखित है, जिसने परिसीमा अधिनियम, 1963 को आर्बिट्रेशन कार्यवाही में आयात किया। बहिष्कार का तर्क यह था कि इससे आपत्तियां दर्ज करने के लिए सीमा अवधि में अनुचित कटौती नहीं हुई।
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स बाबा रंगी राम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, एफएओ नंबर 9519/2014 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी A&C Act की धारा 34 के साथ इसकी अंतःक्रिया के संबंध में धारा 33 की व्याख्या पर बहुमूल्य प्रकाश डाला। यह माना गया कि धारा 33 के तहत सुधार अंकगणितीय या लिपिकीय त्रुटियों तक सीमित हैं। उन्हें आर्बिट्रल अवार्ड के बराबर नहीं लाया जा सकता, या समीक्षा के रूप में नहीं माना जा सकता है।
यह स्पष्ट किया गया कि जहां धारा 33 के तहत सुधार किया जाता है, मूल अवार्ड संशोधित अवार्ड के साथ विलीन हो जाता है और अपनी प्रकृति से ही विलय के सिद्धांत को लागू करता है। धारा 34(3) के तहत अवार्ड को चुनौती देने की सीमा अवधि उस तारीख से शुरू होती है, जब उसका निपटान किया जाता है, न कि मूल अवार्ड की तारीख से।
इसके अलावा, अदालत ने माना कि धारा 33(1)(ए) अवार्ड को सही करने के लिए मध्यस्थ की स्वप्रेरणा शक्ति को प्रतिबंधित करती है। यदि स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो यह योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। यदि मध्यस्थ द्वारा किए गए सुधार मामूली हैं तो परिसीमा अवधि मूल बिना सुधारे गए अवार्ड की प्राप्ति से शुरू होती है। हालांकि, परिसीमा अवधि स्पष्टीकरण के लिए धारा 33 के तहत दायर ऐसे आवेदन के निपटान की तारीख से शुरू होगी।
उपर्युक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि परिसीमा अवधि A&C Act की धारा 34(3) के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देते समय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 33 के तहत आवेदन के निपटान की तिथि से शुरू होती है। चुनौती परिसीमा अवधि तब शुरू होती है, जब धारा 33 आवेदन त्रुटियों को ठीक करने में सफल होता है या खारिज कर दिया जाता है, जिससे पक्षकारों के पास अवार्ड को चुनौती देने से पहले किए गए किसी भी सुधार या स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए उचित समय हो।
स्वाभाविक रूप से और समान रूप से उपलब्ध दोनों रूप से न्यायालय मानते हैं कि धारा 34(3) के तहत विस्तारित परिसीमा अवधि दोनों पक्षों पर लागू होती है, भले ही धारा 33 आवेदन कौन करता है। इसलिए मध्यस्थ निर्णय रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा उस तिथि से चलेगी, जिस तिथि को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 33 के तहत आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया गया था।
जब भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल निर्णय को सही करने या व्याख्या करने या अतिरिक्त निर्णय देने में अपना समय लेता है तो यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया परिसमय अवधि A&C Act की धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करने के उद्देश्य से समय-सीमा की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब ट्रिब्यूनल धारा 33 के तहत आवेदन के जब्त में था तो धारा 34 याचिका दाखिल करने में देरी के लिए कभी भी पक्षों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
धारा 34 के तहत याचिका दाखिल करने की समय-सीमा का निर्धारण उस तिथि से करने का लाभ, जिस तिथि को ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 33 आवेदन का निपटारा किया जाता है, उस पक्ष पर वैधानिक रूप से निर्भर नहीं किया गया, जिसने धारा 34 आवेदन दाखिल किया है दोनों पक्षों को और किसी एक पक्ष को नहीं।
लेखक- चेतना अलघ दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।