चोरी के अपराध के बारे में आवश्यक जानकारी

Update: 2020-11-19 05:31 GMT

मानव समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए प्रशासन का नियमन अनिवार्य है। इसके लिए न केवल व्यक्ति को, एक व्यक्ति के रूप में बल्कि उनकी संपत्ति की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है इसलिए न्यायशास्त्र की सभी प्रणालियों ने शुरुआती समय से ही इसकी सुरक्षा का प्रावधान किया है। अगर हम जॉन लॉक की राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखे तब हमे पता चलता है है की लोगों ने अपने सम्पति के रक्षा के लिए ही एक प्राधिकरण को अपने कुछ अधिकारों का त्याग किया। नागरिक कानून में संपत्ति के अधिकारों के उल्लंघन के प्रावधान किए गए हैं और विशिष्ट राहत प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में निजी व्यक्ति द्वारा उपचार की व्यवस्था की गई है। कानून के नज़र में एक मामूली चीज़ और कोहिनूर की चोरी को कोई अंतर नहीं है, दोनों श्रेणी में अपराध करने वाले को भारतीय दंड संहिता के हिसाब से सज़ा का प्रावधान है |

किसी भी प्रकार की चोरी भले ही वो किसी नेक कार्य के लिए ही क्यों नहीं किया गया हो, उदहारण के लिए -अगर एक दोस्त ने मुझे बताया कि वह एक कोट चुरा लिया क्योंकि वह बेघर और दरिद्र है और अगर वो कोट नहीं पहनता तो वो आधी रात में इस भयंकर ठण्ड में उसकी मौत हो जाती, इस हालत में भी वह चोरी के लिए दण्डित होगा । इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता, 1860 का अध्याय XVII (378-382) संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है।

चोरी का अपराध संपत्ति के खिलाफ अपराध के दायरे में आता है जो धारा 378 से धारा 462 तक फैली हुई है। चोरी की धारा 378 से 382 के तहत कार्रवाई की गई है। चोरी एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की चल संपत्ति छीन ली जाती है और उसे उसकी सहमति के बिना ही उठा लिया जाता है। चोरी को आईपीसी की धारा 378 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही चोरी के कृत्य की प्रतिबद्धता के लिए सजा को भी आईपीसी की धारा 379 के तहत परिभाषित किया गया है । आशय (Intention) अपराध का सार है। यह उस समय लेने वाले की मंशा है जब वह उस सामग्री (article) को हटा देता है, जो यह निर्धारित करती है कि वह कृत्य चोरी है या नहीं।

एक व्यक्ति को 'सदोष लाभ' और दूसरे को 'सदोष हानि' का कारण। 'सदोष लाभ' और दूसरे को 'सदोष हानि' बेईमानी में शामिल किया जाना चाहिए, जब बेईमान आशय पूरी तरह से अनुपस्थित है तो कोई चोरी नहीं होती है।

धारा 378, आईपीसी में सन्निहित के रूप में चोरी के अपराध के आवश्यक अवयवों (ingredient) को सुप्रीम कोर्ट ने केएन मेहरा बनाम राजस्थान राज्य में एक प्रमुख निर्णय में अच्छी तरह से समझाया है।

इस केस का तथ्य इस प्रकार है, कथित चोरी एक विमान की थी, जो भारतीय वायु सेना अकादमी से संबंधित था। दो युवा मेहरा और फिलिप्स जोधपुर में भारतीय वायु सेना में प्रशिक्षण पर कैडेट थे। फिलिप्स को कदाचार के लिए 13 मई 1952 को अकादमी से निकाल दिया गया। 14 मई 1952 को वह ट्रेन से जोधपुर रवाना होने वाला था । उनके मित्र मेहरा एक डकोटा में उड़ान के लिए जाने वाले थे। उड़ान भरने का अधिकृत समय 14 मई की सुबह 6 बजे से 6.30 बजे के बीच था। मेहरा और फिलिप्स ने बिना किसी औपचारिकता के सुबह 5 बजे निर्धारित समय से पहले और किसी भी औपचारिकता का पालन किए बिना डकोटा नहीं बल्कि हार्वर्ड टी-22 को लिया, जो विमान की उड़ान के लिए पूर्व-आवश्यकताएं थीं । इसी दिन की पूर्वाह्न को वे भारत-पाकिस्तान सीमा से करीब 100 मील दूर पाकिस्तान की एक जगह पर उतरे थे। 16 मई 1952 को सुबह 7 बजे दोनों ने कराची में पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात की और उन्हें सूचित किया कि वे अपना रास्ता खो चुके हैं और एक खेत में फोर्स-लैंड करा चुके हैं और उन्होंने विमान को वहां छोड़ दिया है । उन्होंने दिल्ली वापस जाने के लिए उनकी मदद का अनुरोध किया। भारतीय उच्चायुक्त ने दोनों को दूसरे विमान में वापस दिल्ली भेजने की व्यवस्था की। जब वे दिल्ली जा रहे थे, तब विमान जोधपुर में रुक गया और उन्हें गिरफ्तार कर चोरी के अपराध में मुकदमा चलाया गया।

इस केस में अदालत ने धारा 378 के तहत चोरी के अपराध का विश्लेषण किया: –

चोरी का अपराध... में होते हैं,

(1) व्यक्ति के सहमति के बिना उसके चल संपत्ति को लेना;

(2) एक बेईमान आशय के साथ संपत्ति लेने।

इस प्रकार:

(1) व्यक्ति की अनुपस्थिति आगे बढ़ने के समय सहमति; और

(2) इतने लेने में बेईमान आशय की उपस्थिति और समय आवश्यक है |

साथ ही अदालत ने आईपीसी की धारा 23 और 24 में सदोष हानि और सदोष लाभ 'उसकी परिभाषाओं के संदर्भ में बेईमान आशय का सही अर्थ भी समझाया |

सहमति (Consent)

जो संपत्ति चोरी की गई है वह ऐसी संपत्ति है जो मालिक की सहमति के बिना ली गई होगी। सहमति या तो निहित किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है । दी गई सहमति का यह भी स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए कि ऐसी सहमति दबाव या तथ्यों के गलत बयानी के डर के माध्यम से प्राप्त नहीं की गई हो ।

नशे या नशे की स्थिति के साथ-साथ अस्वस्थ मन के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति को वैध सहमति नहीं माना जा सकता है।

प्यारेलाल भार्गव बनाम स्टेट( एआईआर 1963) में A, एक सरकारी कर्मचारी ने सरकारी दफ्तर से फाइल लेकर B को पेश किया और दो दिन बाद वापस ऑफिस ले आया। आयोजित किया है कि संपत्ति के स्थाई लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि बेईमान इरादे के साथ संपत्ति का एक अस्थाई आंदोलन पर्याप्त है और इस तरह यह चोरी थी ।

साल्मंड (Salmond) के अनुसार, कब्जे का मतलब है, "किसी चीज के अनन्य उपयोग के लिए दावे का सतत अभ्यास।" कब्जे का अर्थ है, "किसी चीज को रखने, मालिक बनाने या नियंत्रित करने की स्थिति"। हालांकि कई तरह की संपत्ति होती है, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोग रचनात्मक और संयुक्त कब्जे वाले होते हैं।

बेईमान आशय (Dishonest Intention)

आईपीसी की धारा 24 में प्रावधान है कि बेईमानी का मतलब गलत तरीके से लाभ या गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का इरादा है। आईपीसी की धारा 23  सदोष लाभ और सदोष हानि दोनों की परिभाषा प्रदान करती है । सदोष लाभ का मतलब है किसी भी संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से प्राप्त करना, जो व्यक्ति संपत्ति खो रहा है वह ऐसी संपत्ति का कानूनी मालिक है। सदोष हानि का मतलब है कि नुकसान गैरकानूनी तरीकों से लाया गया है ।

मेसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आर खसीउल्लाह खान के मामले में भाड़े पर खरीद समझौते के लिए भुगतान में चूक हुई और संपत्ति जब्त कर ली गई और अदालत ने माना कि यह चोरी का गठन नहीं करेगा क्योंकि फाइनेंसर ऐसी संपत्ति को जब्त करने का हकदार था । इसके अलावा बेईमानी की नीयत भी नहीं थी।

चल संपत्ति (Movable Property)

आईपीसी की धारा 22 में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है; इसका मतलब है कि भूमि और स्थायी रूप से जंंगम चीजों को छोड़कर कोई भी साकार संपत्ति चल सम्पति है । केवल चल संपत्ति की चोरी की जा सकती है क्योंकि अचल संपत्ति को दूर ले जाना असंभव है। अचल संपत्ति को चल संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है और एक बार इसे परिवर्तित करने के बाद ऐसी संपत्ति चोरी हो सकती है।

अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले के अनुसार लेकिन बिजली चोरी करना दंडनीय अपराध बना दिया गया है। चोरी के लिए सजा का प्रावधान बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 35 के तहत तीन साल तक की सजा के साथ या बिना जुर्माने के किया जाता है।

धारा 379: चोरी के लिए सजा जो कोई भी चोरी करता है, उसे एक ऐसी अवधि के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ हो सकता है ।

धारा 380: जो कोई भी किसी भी इमारत, तंबू या पोत में चोरी करता है, जो इमारत, तम्बू या पोत का उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता है, या संपत्ति की हिरासत के लिए उपयोग किया जाता है, को एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 381: जो कोई भी, क्लर्क या नौकर होने के नाते, या क्लर्क या नौकर की हैसियत से नियोजित होता है, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे में किसी भी संपत्ति के संबंध में चोरी करता है, उसे एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

धारा 382: जो कोई भी चोरी करता है, मृत्यु, या चोट, या संयम, या मृत्यु का भय, या चोट, या संयम का डर, किसी भी व्यक्ति को, इस तरह की चोरी करने के लिए, या इस तरह की चोरी करने के बाद उसके भागने के प्रभाव के लिए, या ऐसी चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को बनाए रखने के लिए तैयारी की है , एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आईपीसी की धारा 380 और धारा 382 के मामले में अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर-शमनीय है। जबकि आईपीसी की धारा 381, 1860 के तहत किया गया अपराध अदालत की अनुमति से चोरी की गई संपत्ति के मालिक द्वारा शमनीय है।

लेखक विधि के छात्र हैंं।

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