RG Kar Rape Murder: हाईकोर्ट में पुलिस कमीश्नर विनीत गोयल को अनुचित जांच के आरोपों पर हटाने की मांग वाली याचिका दायर
कोलकाता हाईकोर्ट में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटाने की मांग वाली याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि गोयल आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की उचित जांच करने में असमर्थ रहे।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि गोयल ने मामले की पीड़िता का नाम मीडिया को बताया, जो कि अवैध था।
अंततः हाईकोर्ट ने जांच को CBI को सौंप दिया, जिसने कहा कि वह कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही जांच के तरीके पर विश्वास व्यक्त नहीं कर सकता।
चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने गोयल को कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से सवाल किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वत: संज्ञान कार्यवाही में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया।
यह बताए जाने पर कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का इरादा रखता है, पीठ ने कहा:
"न्यायिक अनुशासन हमें मामले को स्थगित करने की मांग करता है। हम इन मामलों को एक या दो सप्ताह के लिए स्थगित कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से रिपोर्ट मांगी है।"
तदनुसार, न्यायालय ने सभी संबंधित मामलों को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया।