कोलकाता अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में PUCL ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Update: 2024-08-16 13:15 GMT

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने कोलकाता में आरजी कर कॉलेज और अस्पताल परिसर में सेकेंड ईयर की पीजी मेडिकल स्टूडेंट के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वकील झूमा सेन द्वारा दायर याचिका में क्रूर बलात्कार और हत्या की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई और ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रावधानों को लागू करने में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई।

याचिका के अनुसार, संस्थागत जवाबदेही के मुद्दे को भी उजागर करने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा अन्य संस्थानों में प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने घटना के बाद प्रिंसिपल के आचरण पर सवाल उठाया। साथ ही आर जी कर से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रमुख बना दिया।

न्यायालय ने इन घटनाओं को "संदिग्ध" करार दिया और प्रिंसिपल को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने का निर्देश दिया।

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