चुनाव के बाद हिंसा मामले में BJP नेता सुवेंदु अधिकारी को राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की मिली अनुमति
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में BJP के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई कथित चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर राजभवन परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।
जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विरोध सभा को अनुमति दी, क्योंकि इससे पहले विरोध प्रदर्शन के स्थल के बारे में आपत्ति व्यक्त की गई थी और उन्हें वैकल्पिक स्थल चुनने के लिए कहा गया था।
न्यायालय के अनुसार, अधिकारी और उनके पदाधिकारियों को 14 जुलाई (रविवार) को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन के लिए 300 लोगों की सीमा भी तय की है।
यह फैसला तब आया जब सुवेंदु अधिकारी ने तर्क दिया कि राज्य पुलिस ने पिछले वर्षों में राज्य की सत्तारूढ़ सरकार को राजभवन के बाहर धरना देने की अनुमति दी थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के लोगों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई।
यह कहा गया कि भले ही उन्होंने निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रारूप में अनुमति के लिए आवेदन किया, लेकिन पुलिस ने राजभवन के आसपास के क्षेत्र में लागू धारा 144 सीआरपीसी के आदेशों का हवाला देते हुए उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया।
केस टाइटल: सुवेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।