BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के सचिव के घर हथियार और नकदी पाए जाने के आरोपों की जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Update: 2024-05-24 10:39 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को BJP नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के आवास-सह-कार्यालय में कथित तौर पर मिली हथियार और बड़ी मात्रा में नकदी की शिकायतों की जांच करने से रोक दिया, जो उनके निजी सचिव के नाम पर थी।

जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने समन्वय पीठ के आदेश के आधार पर पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगा दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि राज्य पुलिस को वर्तमान मामलों के संबंध में अधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव होने हैं, इसलिए गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट दोबारा खुलने तक पुलिस की जांच पर रोक लगाई जा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अधिकारी को हाईकोर्ट द्वारा सुरक्षा दी गई और अदालत के आदेश को दरकिनार करने के लिए पुलिस उनके निजी सचिव की संपत्ति को निशाना बना रही थी, जिसे याचिकाकर्ता अपने कार्यालय के रूप में उपयोग कर रहा था। इसमें कहा गया था कि मौजूदा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए याचिकाकर्ता को निशाना बनाया जा रहा है।

यह कहा गया कि पुलिस ने बरामद किए गए पैसे और हथियारों को ठिकाने लगा दिया था और आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए उड़न दस्ते को सूचित करने के बजाय पुलिस खुद याचिकाकर्ता के परिसर में घुस गई।

राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि कोई दंडात्मक कार्रवाई का आदेश केवल सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नहीं दिया गया, न कि उनके सहयोगियों के खिलाफ। यह कहा गया कि विचाराधीन परिसर अधिकारी के नाम पर नहीं था। वह वर्तमान मामले में आरोपी या गवाह के रूप में शामिल नहीं है। इस प्रकार ऐसी रिट याचिका के माध्यम से अदालत का रुख नहीं कर सकता था।

यह तर्क दिया गया कि कोई अधिकार नहीं होने के कारण अधिकारी यह निर्देश नहीं मांग सकते कि उनके सचिव की संपत्ति पर पुलिस द्वारा छापा नहीं मारा जा सकता।

हालांकि, दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि चूंकि चुनाव चल रहे थे और अदालत को छुट्टियों पर जाना था। इसलिए अगर जांच को कुछ समय के लिए रोक दिया गया तो "आसमान नहीं गिर जाएगा"।

तदनुसार, जांच पर 17 जून 2024 तक रोक लगा दी गई और मामला 10 जून को नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

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