कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में वक्फ विधेयक विरोधी हिंसा के बीच भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाया, केंद्रीय बलों को बने रहने का निर्देश दिया

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Update: 2025-04-17 14:13 GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में वक्फ विधेयक विरोधी हिंसा के बीच भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाया, केंद्रीय बलों को बने रहने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि क्षेत्र में नए लागू किए गए वक्फ विधेयक के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।

जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने केंद्रीय बलों को हिंसा प्रभावित जिले में बने रहने का निर्देश दिया, जहां पिछले सप्ताह कई मौतें हुई हैं।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को हिंसा की जांच करने और अपने घरों से भागे लोगों के पुनर्वास के लिए एक टीम गठित करने का भी आदेश दिया।

पिछली सुनवाई में, बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बारे में बताए जाने के बाद अदालत ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।

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