हाईकोर्ट ने BJP के 12 घंटे के बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संजय दास द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद को चुनौती दी गई थी, क्योंकि आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने के लिए 'नबन्ना' में राज्य सचिवालय तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की गई।
भीड़ जब अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड्स तोड़ने लगी और उन पर पत्थर फेंकने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं।
चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि वादी दास को पिछले मामले में जनहित याचिका दायर करने से रोक दिया गया था, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस द्वारा जज को आवंटित रोस्टर को चुनौती दी थी।
उस मामले में खंडपीठ ने दास पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट अपीलीय पक्ष के नियमों को लागू करते हुए उन्हें फिर कभी जनहित याचिका दायर करने से रोक दिया था।
इस प्रकार, उस आदेश के आधार पर वर्तमान याचिका को गैर-सहायक मानते हुए खारिज कर दिया गया।
केस टाइटल: संजय दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य