पुलिस ने BJP नेता के घर बाहर लगाए CCTV कैमरे, हाईकोर्ट ने CISF को निजता के उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी नेता अर्जुन सिंह को सौंपे गए CISF कर्मियों को निर्देश दिया कि वे जांच करें कि पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सिंह के आवास के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे उनकी निजता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं।
जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने CISF को निर्देश दिया कि वह शिकायत का पता लगाने के लिए राज्य पुलिस से संपर्क करे और सिंह के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों तक पहुंच की मांग करे। पीठ ने अगली सुनवाई से पहले CISF से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है।
न्यायालय ने कहा कि सिंह से जुड़े CISF कर्मियों द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार, सिंह के घर के बाहर लगाए गए कुछ कैमरों का 360 डिग्री का क्षेत्र है और उनके फोकस की दिशा का पता नहीं लगाया जा सका।
राज्य पुलिस ने तर्क दिया कि ये कैमरे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और अपराध को रोकने, अपराधियों पर नज़र रखने और निगरानी रखने के लिए लगाए गए हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि बैरकपुर क्षेत्र में, जहां सिंह रह रहे हैं, निगरानी अभियान के तहत कई कैमरे लगाए गए हैं और क्षेत्र में सैकड़ों और कैमरे लगाए जाने हैं।
केस टाइटल: अर्जुन सिंह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।