कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर VHP की याचिका खारिज की

Update: 2024-06-28 05:04 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज की। उक्त याचिका विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने साधु के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की,

"यह पुरानी कहानी है...हमें और बेहतर काम करना है, हमें उम्मीद है कि आपको (याचिकाकर्ता के वकील को) और बेहतर काम करना होगा। अपने मुवक्किलों को राहत दिलाने के लिए अन्य अदालतों में आपकी जरूरत है।"

निजी प्रतिवादी की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कहा कि सीएम के खिलाफ याचिका उनके चुनावी रैली के दौरान विशेष साधु के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों के कारण दायर की गई थी।

सीनियर एडवोकेट की बात सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपना आदेश दर्ज किया।

खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला,

"यह जनहित याचिका समाज में व्यापक पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश मांगती है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है तथा किसी विशेष समुदाय को किसी विशेष धार्मिक संस्था से संबद्ध होने के कारण अपमानित नहीं किया जाता। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं निपटाया जा सकता।"

केस टाइटल: विहिप दक्षिणबंगा बनाम भारत संघ

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