हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस द्वारा वकील पर 'बेरहमी से हमला' का विरोध किया, न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया
कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को वकील पर पुलिस कर्मियों द्वारा 'बेरहमी से हमला' करने की घटना पर सभी न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया।
वकील का पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम सब-इंस्पेक्टर सुदीप्तो सान्याल है। सब इंस्पेक्टर ने वकील पर तब हमला किया, जब 21.07.2024 को बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नेपालगंज पुलिस चौकी पर शाम लगभग 5:00 बजे अपने मुवक्किल की कॉल पर उपस्थित होने के लिए पहुंचे थे।
22 जुलाई की तारीख वाले अपने नोटिस में बार एसोसिएशन ने कहा कि उक्त सब-इंस्पेक्टर ने वकील पर हमला करना जारी रखा, जिसके बाद उन्हें मेडिकल उपचार के लिए अमतला ग्रामीण अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाना पड़ा।
आगे कहा गया कि उक्त सब-इंस्पेक्टर ने न केवल वकील को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 292 के तहत झूठे मामले में फंसाया, बल्कि उसे आगे भी नारकोटिक मामलों में झूठे आरोप लगाने की धमकी दी।
वकील ने डीजी, आईजी, एसपी और आईसी के समक्ष मेडिकल दस्तावेज के साथ लिखित शिकायत प्रस्तुत की है और पुलिस अधिकारियों से नेपालगंज पुलिस चौकी पर सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया।
बताया गया कि वकील हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य हैं और सचिव की शिकायत के आधार पर तत्काल आम सभा की बैठक बुलाई गई। लिखित शिकायत, मेडिकल दस्तावेज और पुलिस अधिकारियों के समक्ष ईमेल के माध्यम से भेजी गई शिकायत पर विचार करने के बाद आम सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि - "वे इस माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में तब तक भाग नहीं लेंगे, जब तक कि दोषी पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित नहीं किया जाता और वीकल के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती।"