ड्यूटी पर तैनात सीबीआई अधिकारियों से पहचान पत्र मांगने वाले वकील पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2024-11-23 09:21 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 नवंबर) को कहा कि एक वकील पर सरकारी कर्मचारी (सीबीआई अधिकारी) को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि उसने छापेमारी/तलाशी अभियान चला रहे सीबीआई अधिकारियों की टीम से उनके पहचान पत्र (आईडी) दिखाने के लिए कहा।

सिंगल जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने दो वकीलों और एक कानून प्रशिक्षु (तत्कालीन) को बरी कर दिया, जिन पर 2007 में मुंबई में अपने एक मुवक्किल के परिसर में तलाशी अभियान चलाने से सीबीआई अधिकारियों को रोकने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

जस्टिस जाधव ने निर्णय में कहा,

"किसी अधिकारी को केवल रोकना आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। रोक की प्रकृति महत्वपूर्ण है। सीबीआई अधिकारियों से उनके पहचान पत्र दिखाने के लिए कहना उन्हें उनके कर्तव्य का पालन करने से नहीं रोक रहा है। यह एकमात्र ऐसी बात है जो वर्तमान मामले में हुई है, जिसके कारण आवेदकों पर अभियोग लगाया गया है। आवेदक संख्या 1 संबंधित पक्ष का वकील था। आवेदक संख्या 2 और 3 को बिना किसी गलती के उपरोक्त कार्रवाई के परिणाम भुगतने पड़े।"

न्यायाधीश ने कहा, वर्तमान मामले में आवेदकों ने कोई रोक नहीं लगाई थी। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला निस्संदेह सीबीआई अधिकारी के अहंकार को ठेस पहुंचाने और अपमान का मामला है, जब उनसे अपना पहचान पत्र दिखाने और खुद को पहचानने के लिए कहा गया, जिसके कारण बाद में घटनाएं हुईं और आवेदकों के खिलाफ धारा 353 आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज की गई।

जज ने कहा,

"सीबीआई अधिकारियों से उनके पहचान पत्र दिखाने के लिए कहना हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने जैसा नहीं माना जा सकता। धारा 353 आईपीसी के तहत अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को धारा 353 आईपीसी के आवश्यक तत्वों को साबित करना होगा, जो यह हैं कि अभियुक्त ने उन पर (सीबीआई अधिकारियों पर) हमला किया या आपराधिक बल का प्रयोग किया, कि अपराध के समय लोक सेवक कानून द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। वर्तमान मामले में कोई भी तत्व प्रथम दृष्टया साबित नहीं हुआ है," न्यायाधीश ने कहा।

जज ने टिप्पणी की कि यह मामला "सीबीआई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग" का एक क्लासिक मामला है।

ज‌स्टिस जाधव ने कहा,

"केवल इसलिए कि सीबीआई अधिकारी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया, वह नाराज हो गया, सीबीआई अधिकारियों ने उसे तुरंत पुलिस अधिकारियों को बुलाने और धारा 353 आईपीसी लगाकर आवेदकों को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस अधिकारियों ने भी धारा 353 आईपीसी की प्रयोज्यता के बारे में बिना सोचे-समझे आवेदकों को गिरफ्तार करके सीबीआई अधिकारियों के अधीन भूमिका निभाई है।"

इसलिए, न्यायाधीश ने तीनों आवेदक अधिवक्ताओं को उक्त एफआईआर में शामिल किए जाने के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

जस्टिस जाधव ने स्पष्ट किया, "कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह स्पष्ट संदेश देने के लिए जुर्माना लगाया जाता है कि वे कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग न करें, जिससे आम आदमी और इस देश के नागरिकों को अपूरणीय कठिनाई और पीड़ा हो तथा कानून का शासन कायम रहे।" जहां तक ​​तीसरे आवेदक का सवाल है, न्यायाधीश ने कहा कि वह प्रासंगिक समय में कानून का प्रशिक्षु था और उसकी आयु केवल 17 वर्ष थी।

उन्होंने कहा, "मेरे सामने तीन आवेदक जो आज बार में पेशेवर अधिवक्ता हैं, उनके जीवन पर कलंक लगा है, क्योंकि पिछले 17 वर्षों से उनके नाम पर आरोपी का कलंक लगा हुआ है। आवेदक कब तक अपने सिर पर लटकी तलवार को सहन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वर्तमान मामले में आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है?"

जज ने कहा कि यह न्यायालय केवल कल्पना ही कर सकता है कि एक युवा कॉलेज जाने वाले कानून के छात्र यानी आवेदक संख्या 3 के मन में क्या चल रहा होगा, जो आवेदक संख्या 1 की फर्म में कानून प्रशिक्षु के रूप में इंटर्नशिप कर रहा था।

न्यायाधीश ने कहा, "...उस समय उन्हें अपमान, बदनामी और बदनामी का सामना करना पड़ा, जब इस महान पेशे में कदम रखने की दहलीज पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आवेदक संख्या 3 मेरे सामने मौजूद है और अब बार में वकालत कर रहा है। वह आज 38 साल का है। इसके अलावा, आवेदक संख्या 1 और 2 दोनों को भी धारा 353 आईपीसी के तहत दर्ज शिकायत के कारण आरोपी के रूप में लेबल किए जाने और पिछले 17 वर्षों से जमानत पर होने के कारण स्पष्ट रूप से पीड़ा झेलनी पड़ी है। मेरे सामने वकीलों/आवेदकों के जीवन के सबसे अच्छे साल चिंता में और अपने नाम को सही साबित करने और दोषमुक्ति की मांग करने के लिए अदालत से अदालत तक भागते हुए बीते हैं।"

इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने तीनों वकीलों को बरी कर दिया।

केस टाइटल: गोबिंदराम तलरेजा बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन 559/2024)


निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News