2 और 20 दिसंबर को हुए निकाय चुनाव के रिज़ल्ट एक साथ घोषित किए जाने चाहिए, अलग-अलग फेज़ में नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के रिज़ल्ट की घोषणा 3 दिसंबर, 2025 से 21 दिसंबर, 2025 तक टाल दी।
नागपुर सीट पर बैठे जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस रजनीश व्यास की डिवीजन बेंच ने यह साफ़ कर दिया कि 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन के रिज़ल्ट 21 दिसंबर को ही एक साथ घोषित किए जाने चाहिए, न कि "फेज़ में" तरीके से।
खास बात यह है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) ने शुरू में ऐलान किया था कि वह 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के चुनाव फेज़ में कराएगा। उसने आगे 2 दिसंबर को होने वाले चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित करने का फैसला किया था। इसके अलावा, 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित किए जाने थे।
इसी को चुनौती देते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) के नेता शकील हामिद मंसूरी ने बेंच में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि फेज़ में नतीजों की घोषणा से 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों के नतीजों पर असर पड़ेगा।
तर्कों पर ध्यान देते हुए जजों ने अपने आदेश में कहा,
"हमारी राय है कि अगर 2 दिसंबर को होने वाले चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाते हैं तो इससे 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों के नतीजों पर काफी असर पड़ सकता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि 20 दिसंबर को होने वाले चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुए हैं।"
जजों ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में सभी म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत एक साथ होने जा रहे हैं।
जजों ने कहा,
"अगर 2 दिसंबर को होने वाले चुनावों का रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित करके जनता का मूड बताया जाता है तो इससे 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों के रिजल्ट पर काफी असर पड़ सकता है। इसलिए हमारी राय है कि राज्य चुनाव आयोग का दो फेज में रिजल्ट घोषित करने का फैसला, यानी 2 दिसंबर को होने वाले चुनावों का 3 दिसंबर को और 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों का 21 दिसंबर को, सही नहीं है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए इसमें दखल देने की जरूरत है।"
इसके अलावा, इसी कारण से बेंच ने कहा कि इस दौरान एग्जिट पोल पब्लिश या पब्लिश नहीं किए जाएंगे।
इन बातों के साथ बेंच ने सुनवाई 10 दिसंबर तक टाल दी।
Case Title: Shakil Hamid Mansuri vs State of Maharashtra (Writ Petition 7508 of 2025)