FIR दर्ज, जांच जारी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिड-डे मील घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

Update: 2025-04-07 13:42 GMT
FIR दर्ज, जांच जारी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिड-डे मील घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिड-डे मील योजना के तहत खाद्यान्न वितरण में कथित घोटाले से संबंधित जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए कहा कि FIR दर्ज कर ली गई और जांच चल रही है।

चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए लंबित FIR के मद्देनजर मामले का निपटारा करना उचित समझा।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि खाद्यान्न वितरण में घोटाला हुआ। आरोप लगाया गया कि आपूर्ति किए गए अनाज को पात्र स्कूलों से गलत तरीके से लिया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। इस प्रकार याचिका में घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मिड-डे मील योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रार्थना की गई।

सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने न्यायालय को बताया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 (लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।

प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिका में दर्ज FIR और आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। इसने कहा कि आरोप पत्र शीघ्र दाखिल किया जाना चाहिए।

इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याचिका का निपटारा किया।

केस टाइटल: भरत रामजी ठक्कर बनाम भारत संघ

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