बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन संस्थाओं को पर्यूषण पर्व पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति दी

Update: 2024-09-05 04:21 GMT

जैन धर्मार्थ संस्थाओं के जैन त्योहार पर्यूषण पर्व के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं (जैन धर्मार्थ संस्थाओं) को जून 2019 की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसमें केवल त्योहार के पहले और अंतिम दिन ही वध और मांस की बिक्री प्रतिबंधित की गई।

29 जून 2019 की सरकारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को निर्देश जारी किए कि पर्यूषण पर्व के पहले और अंतिम दिन पशुओं का वध या मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने 29 अगस्त को महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों को जैन समुदाय के धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर तत्काल निर्णय लेने का आदेश दिया, जिसमें त्योहार के कारण पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।

बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं में से एक ने 7 सितंबर को मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह यह राहत नहीं देगा।

यह देखते हुए कि नगर निगमों द्वारा हर साल पशुओं के वध पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की जाती है, कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"हर साल इस तरह की अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। समय कम है, कोर्ट इस मुद्दे पर अंतिम रूप से निर्णय लेने में असमर्थ है। इसलिए हम इस मुद्दे पर अंतिम रूप से निर्णय लेना चाहते हैं, जिससे अगले साल से इस तरह की अधिसूचनाएं जारी करने का सवाल ही न उठे।"

इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 29 जून 2019 की सरकारी अधिसूचना और किसी अन्य सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज बनाम महाराष्ट्र राज्य कार्यालय सरकारी वकील के माध्यम से (पीआईएल(एल)/27151/2024), श्री ट्रस्टी आत्म कमल लब्धिसूरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट अपने ट्रस्टी के माध्यम से बनाम शहरी विकास विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य (2 पीआईएल(एल)/27210/2024) और शेठ भेरूलालजी कनैयालालजी कोठारी धार्मिक ट्रस्ट बनाम शहरी विकास मंत्रालय के सचिव के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य (पीआईएल(एल)/27421/2024)

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