S. 156 (3) CrPC | आवेदक के पास तथ्य होने मात्र से मजिस्ट्रेट केवल इसलिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2024-10-10 09:44 GMT

इलाहाबाद हाीकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कथित अपराध के तथ्य आवेदक के पास हैं, जो धारा 156 (3) CrPC के तहत आवेदन करता है, मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकता।

जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता, सफल अभियोजन शुरू करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता और न्याय का हित, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसे कारक हैं, जिन्हें धारा 156 (3) CrPC के तहत आदेश पारित करने में विचार किया जाना चाहिए।

धारा 156 (3) CrPC मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है, जो शिकायत के माध्यम से उसके सामने लाए गए संज्ञेय अपराधों (जैसा कि धारा 2 (डी) CrPC के तहत परिभाषित किया गया) में पुलिस जांच का आदेश दे सकता है।

एकल न्यायाधीश ने स्पेशल जज SC/ST Act चंदौली द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए आवेदक (मुकेश खरवार) द्वारा दायर धारा 156 (3) CrPC आवेदन को शिकायत के रूप में माना। इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया कि मामले के तथ्य आवेदक को ज्ञात थे। संदर्भ के लिए, एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाले उक्त आवेदन में आरोप लगाया गया कि आवेदक, क्षेत्र पंचायत 83, चंदौली का निर्वाचित सदस्य, 4 मार्च, 2024 को ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए 66 सदस्यों के साथ एक सभा में शामिल हुआ था।

उसके बाद 14 मार्च, 2024 को मंदिर में पूजा करते समय आवेदक के पास दो ग्रामीण आए, जिन्होंने उस पर ब्लॉक प्रमुख का समर्थन करने वाले हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने उसके साथ मौखिक रूप से मारपीट की और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर ले जाने का प्रयास किया। यह भी आरोप लगाया गया कि आवेदक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने में असफल रहा। इस प्रकार, उसने संबंधित न्यायालय के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी याचिका दायर करने का निर्णय लिया।

आवेदक ने हाईकोर्ट का रुख किया, जब जज ने उसके आवेदन को शिकायतकर्ता के रूप में मानने का निर्णय लिया और मामले को शिकायत मामले के रूप में निपटाने के लिए आगे बढ़ा।

उसके वकील ने तर्क दिया कि धारा 156 (3) CrPC के तहत उसके आवेदन में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा किया गया। इस तरह मजिस्ट्रेट को आवेदन को शिकायत मामले के रूप में मानने के बजाय एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए था।

दूसरी ओर, एजीए ने मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाए गए तरीके का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि आवेदक को अभी भी निचली अदालत के समक्ष अपना मामला साबित करने का अवसर मिलेगा।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

दोनों पक्षकारों के वकीलों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने टिप्पणी की कि मजिस्ट्रेट को मामले के पंजीकरण और पुलिस द्वारा इसकी जांच का निर्देश देने का विकल्प चुनना चाहिए, जहां कुछ "जांच" की आवश्यकता है, जो ऐसी प्रकृति की है जो निजी शिकायतकर्ता के लिए संभव नहीं है। जो केवल पुलिस द्वारा की जा सकती है, जिसे कानून ने जांच के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान की हैं।

उदाहरण के लिए, न्यायालय ने निम्नलिखित स्थिति का भी उल्लेख किया, जहां पुलिस द्वारा जांच का निर्देश दिया जा सकता है:-

(1) जहां आरोपी का पूरा विवरण शिकायतकर्ता को ज्ञात नहीं है। इसे केवल जांच के परिणामस्वरूप निर्धारित किया जा सकता है।

(2) जहां संदिग्ध स्थानों या व्यक्तियों पर छापे या तलाशी करके अपहृत व्यक्ति या चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी की जानी है।

(3) जहां आरोपी के खिलाफ सफल अभियोजन शुरू करने के उद्देश्य से साक्ष्य एकत्र करने और संरक्षित करने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए ऐसे मामलों की कल्पना की जा सकती है, जहां ट्रायल के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए,-

(क) घटनास्थल को निर्धारित करने के लिए खून से लथपथ मिट्टी का नमूना लिया जाना है और उसे सीलबंद रखा जाना है।

(ख) मामले की संपत्ति की बरामदगी की जानी है और उसे सीलबंद रखा जाना है।

(ग) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी।

(घ) जांच रिपोर्ट तैयार करना।

(ङ) गवाह ज्ञात नहीं हैं और उन्हें जांच की प्रक्रिया के माध्यम से खोजना या खोजना है।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि जहां शिकायतकर्ता के पास सभी आरोपियों के साथ-साथ उन गवाहों का पूरा विवरण है, जिनकी जांच की जानी है और न तो बरामदगी की जरूरत है और न ही ऐसे किसी भौतिक साक्ष्य को इकट्ठा करने की जरूरत है, जो केवल पुलिस द्वारा ही किया जा सकता है, तो सामान्य रूप से किसी "जांच" की जरूरत नहीं होगी और ऐसे मामलों में शिकायत मामले की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

“यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पुलिस की डायरी में अनावश्यक मामलों को जोड़ने से उन मामलों के संबंध में उनकी दक्षता कम हो जाएगी, जिनमें वास्तव में जांच की जरूरत है। इसके अलावा अध्याय XV के तहत संज्ञान लेने और कार्यवाही करने के बाद भी मजिस्ट्रेट धारा 202(1) CrPC के तहत जांच का आदेश दे सकता है, भले ही वह सीमित प्रकृति का ही क्यों न हो।”

हालांकि, न्यायालय ने लालाराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 13 अन्य के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि किसी भी तरह से धारा 156(3) CrPC के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के लिए निर्देश जारी करना या संज्ञान लेना तथा इसे शिकायत मामले के रूप में पंजीकृत करना, मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेक लगाना होगा तथा अधिकार क्षेत्र का यांत्रिक प्रयोग या नियमित तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता।

इस पृष्ठभूमि में आरोपित आदेश का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने पाया कि कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) CrPC के तहत आवेदन को शिकायत के रूप में माना हो।

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल इसलिए कि तथ्य आवेदक के ज्ञान में हैं, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसे देखते हुए न्यायालय ने आरोपित आदेश को अलग रखा, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि संबंधित न्यायालय ने आदेश के लिए कोई वैध कारण नहीं बताया। यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपित आदेश में विवेकपूर्ण विवेक के प्रयोग को प्रतिबिंबित नहीं किया गया। इसे केवल इस आधार पर यंत्रवत् पारित किया गया कि मामले के तथ्य आवेदक के ज्ञान में थे।

संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह आवेदक द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत दायर आवेदन पर एक महीने के भीतर दोनों पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नया आदेश पारित करे।

केस टाइटल- मुकेश खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

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