Court Fees Act 1870 | गिफ्ट डीड को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए दायर मुकदमे में यथामूल्य कोर्ट फीस देय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2024-11-18 04:24 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ऐसे मुकदमे में जिसमें गिफ्ट डीड को शून्य, अमान्य, जाली और मनगढ़ंत घोषित करने के लिए राहत का दावा किया गया, यथामूल्य कोर्ट फीस कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की धारा 7(iv-A) के अनुसार देय होगा, न कि 1870 अधिनियम की अनुसूची II के अवशिष्ट अनुच्छेद 17 (iii) के अनुसार।

अनुसूची II का अवशिष्ट अनुच्छेद 17 (iii) उन मामलों पर लागू होता है, जहां किसी परिणामी राहत का दावा किए बिना घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की मांग की जाती है। प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि यह ऐसे मुकदमों पर लागू होगा जो “इस अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किए गए हैं।”

दूसरे शब्दों में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वाद अन्यथा अधिनियम 1870 के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत आता है तो उक्त अवशिष्ट खंड लागू नहीं होगा।

दूसरी ओर, 1870 अधिनियम की धारा 7(iv-A) धन या ऐसे मूल्य वाली अन्य संपत्ति को सुरक्षित करने वाले किसी उपकरण के लिए डिक्री रद्द करने या निर्णय देने/अमान्य घोषित करने के लिए या उससे संबंधित मुकदमों पर लागू होती है।

जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने यह भी देखा कि प्रतिवादी को 1870 अधिनियम की धारा 6(4) (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) के तहत मूल्यांकन और कोर्ट फीस में कमी पर आपत्ति उठाने का वैधानिक अधिकार है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1870 की धारा 6(3) और 6(4) कोर्ट फीस पर्याप्तता के बारे में दो श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा आपत्ति उठाने की अनुमति देती है: धारा 24-ए के तहत अधिकारी और धारा 24-ए के तहत अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्ति। इस प्रकार, प्रतिवादी 1870 के अधिनियम की धारा 6(4) के तहत वर्णित श्रेणी में आएगा।

इस संबंध में न्यायालय ने राम कृष्ण ढांढानिया एवं अन्य बनाम सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं अन्य में हाईकोर्ट के 2005 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि प्रतिवादी को मूल्यांकन और कोर्ट फीस की कमी पर सभी आपत्तियां उठाने का अधिकार है।

न्यायालय अनिवार्य रूप से कनीज फातिमा द्वारा 1870 अधिनियम की धारा 6-ए के तहत दायर प्रथम अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) गोरखपुर के आदेश को चुनौती दी गई। उक्त आदेश में उसे गिफ्ट डीड घोषित करने के लिए उसके द्वारा दायर मुकदमे में मूल्यानुसार कोर्ट फीस (संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर) का भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिसे उसके द्वारा धोखाधड़ी से निष्पादित किया गया।

हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता के वकील (एडवोकेट प्रणाम के. गांगुली) ने तर्क दिया कि उसने राहत का दावा किया, जो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू 1870 के अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 (iii) के दायरे में आता है। चूंकि उसने किसी परिणामी राहत का दावा नहीं किया, इसलिए यह तर्क दिया गया कि उसने जो निश्चित राशि जमा की थी, वह पर्याप्त थी।

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि निचली अदालत ने 1870 के अधिनियम की धारा 7(iv-A) को गलत तरीके से लागू किया, जो केवल किसी दस्तावेज को रद्द करने पर लागू होती है, जो कि यहां की स्थिति नहीं है।

अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी को कोर्ट फीस पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील (एडवोकेट शेख मोअज्जम इनाम) ने तर्क दिया कि चूंकि वादी-अपीलकर्ता ने उपहार के दस्तावेज को अमान्य घोषित करने के लिए राहत का दावा किया, इसलिए कोर्ट फीस 1870 के अधिनियम की धारा 7(iv-A) के अनुसार देय होगा और अनुसूची II का अवशिष्ट अनुच्छेद 17(iii) इस मामले में लागू नहीं होगा।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया, पहली अपील खारिज की और सिविल जज (सीनियर प्रभाग), गोरखपुर का आदेश बरकरार रखा।

केस टाइटल- कनीज फातिमा बनाम इमरान खान

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