CLAT 2018 : परीक्षा परिणाम चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगा : राजस्थान हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

Update: 2018-05-21 12:22 GMT

 राजस्थान उच्च न्यायालय ने (सीएलएटी परीक्षा)   CLAT 2018 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका  को 29 मई को  पोस्ट करते हुए कहा है कि यदि परीक्षा का परिणाम इस तिथि से पहले घोषित किया गया तो यह इस रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा।

यह आदेश राजस्थान के जोधपुर की मानवी भंडारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की खंडपीठ द्वारा जारी किया गया।

13 मई को आयोजित सीएलएटी 2018 के  कुप्रबंधन और तकनीकी खराबी के प्रकरण के चलते  दो छात्रों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में निर्धारित नियमों और विनियमों के स्पष्ट उल्लंघन के संदर्भ में दोबारा परीक्षा के लिए प्रार्थना की है।

 उच्च न्यायालय ने इन रिट याचिकाओं में उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता अक्षय जैन और मानसी जैन ने अपनी याचिकाओं में कहा है कि न तो डेमो परीक्षा और न ही मुख्य परीक्षा, प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई और परीक्षा के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा इसका उल्लंघन किया गया।


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