दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इंकार किया पर चुनाव आयोग को सोमवार तक रुकने को कहा

Update: 2018-01-24 14:48 GMT
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एएपी (आप) विधायकों को अयोग्य ठहराने पर रोक लगाने से मना कर दिया। पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वह 29 जनवरी तक जब कि उप चुनावों की घोषणा की जाएगी, इस मामले को स्थगित रखने को कहा है। इसी दिन वह इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति विभु बखरू ने चुनाव आयोग और केंद्र को अयोग्य ठहराए गए कुछ विधायकों द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग के पास इस मामले की कार्यवाही की रिकॉर्ड भी तलब की है।

इस मामले पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी।

Similar News