सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामला : मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ पत्रकारों की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई के विशेष जज एसजे शर्मा के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। शर्मा ने शोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और कौसर बी के कथित फर्जी मुठभेड़ से संबंधित मामलों की मीडिया में रिपोर्टिंग पर प्रतिबन्ध का आदेश जारी किया था।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने इस मामले में आवेदनों की एक साथ सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किए। पहली याचिका नौ पत्रकारों ने मिलकर दायर किया था जबकि दूसरी याचिका बृहनमुंबई युनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट ने दायर की।
कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों सहित मामले के मूल पक्षकारों सीबीआई और गुजरात और राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं में विभिन्न मीडिया संगठनों जैसे प्रिंट और इलेक्टोनिक मीडिया के पत्रकार शामिल हैं। इन लोगों ने अपनी याचिका में इस आदेश को गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि विशेष सीबीआई जज को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मीडिया पिछले पांच सालों से अधिक समय से इस मामले की रिपोर्टिं करती आ रही है और गलत रिपोर्टिं के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जज ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होनी है।