प्रिवेंटिव डिटेंशन: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के लिए कि पुष्टि आदेश के बिना किसी को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है या नहीं, जेलों से रिपोर्ट मांगी
Shahadat
15 May 2023 10:45 AM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को सभी जेलों से रिपोर्ट मांगने और डिटेंशन के प्रारंभिक आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत सलाहकार बोर्ड द्वारा पारित पुष्टि के आदेश के बिना हिरासत में लिए गए बंदियों की स्थिति के संबंध में उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने प्रारंभिक हिरासत आदेश की पुष्टि किए बिना आठ महीने से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रखे गए बंदी की हिरासत को अवैध घोषित करते हुए निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी।
अदालत ने कहा,
"नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 (1988 अधिनियम) में अवैध तस्करी की रोकथाम की धारा 10 उन स्थितियों को निर्धारित करती है, जिनमें किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। यह धारा भी हिरासत की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देती है। 1988 के अधिनियम की धारा 11 प्रावधान करती है कि अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी डिटेंशन ऑर्डर के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, जिस पर एक्ट की धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और जिसकी पुष्टि एक्ट की धारा 9 (एफ) के तहत की गई है, उससे हिरासत की तारीख एक वर्ष की होगी। इस प्रकार, 1988 अधिनियम की योजना के तहत हिरासत में लेने वाले अधिकारी का दायित्व है कि वह निर्धारित समय सीमा (ग्यारह सप्ताह) के भीतर सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट मांगे और तीन महीने की अवधि के भीतर पुष्टि का आदेश जारी करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें विफल रहने पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को और हिरासत में रखना पूरी तरह से अवैध होगा।”
अदालत 24 अगस्त, 2022 को असम सरकार, गृह और राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव द्वारा अवैध यातायात की रोकथाम के तहत शक्तियों का प्रयोग करके जारी किए गए हिरासत आदेश के खिलाफ डिटेनू की बहन द्वारा दायर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 (PITNDPS अधिनियम, 1988) में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही। याचिकाकर्ता ने विचार न करने, प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति न करने और अभ्यावेदन के निपटान में देरी आदि सहित विभिन्न आधारों पर विवादित हिरासत आदेश को चुनौती दी।
यह प्रस्तुत किया गया कि डिटेंशन आदेश की पुष्टि का कोई आदेश हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नहीं दिया गया। असम सरकार के अवर सचिव, राजनीतिक (ए) विभाग द्वारा जारी 10 मई, 2023 के संचार में कहा गया कि 24 अगस्त, 2022 के निरोध आदेश की पुष्टि विभाग में प्रक्रियाधीन है।
अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) में कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रदान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा, जब तक कि सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट नहीं दी है कि इस तरह की कैद के पर्याप्त कारण हैं।
यह देखा गया कि सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार प्रारंभिक डिटेंशन ऑर्डर की पुष्टि या निरस्तीकरण का आदेश पारित करने के लिए बाध्य है, जैसा भी मामला हो और उक्त आदेश तीन महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा,
“मामले में स्थिति कम से कम कहने के लिए खतरनाक है, क्योंकि प्रारंभिक डिटेंशन ऑर्डर की पुष्टि किए बिना हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आठ महीने से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रखा गया। हिरासत के प्रारंभिक आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के बाद डिटेनू की हिरासत का हर पल पुष्टि के आदेश के पारित होने के बिना अवैध हिरासत में शुद्ध और सरल है।”
इस प्रकार, अदालत ने माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) के जनादेश के घोर उल्लंघन के रूप में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को और हिरासत में रखना अवैध है।
तदनुसार, अदालत ने डिटेनू को हिरासत से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन महीने की प्रारंभिक अवधि पूरी होने के बाद लगभग साढ़े चार महीने से अधिक की अवधि के लिए बंदी को पूरी तरह से अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए 50,000/- रुपये रुपये का मुआवजा अदा करे।
केस टाइटल: मोंडीरा दास और अन्य बनाम भारत संघ और 5 अन्य
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