जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट | अदालतें समाज की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर हिरासत में लेने के प्राधिकरण के फैसले की जगह नहीं ले सकतीं: हाईकोर्ट

Shahadat

22 Aug 2022 1:14 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (J&K Public Safety Act) के तहत हिरासत प्राधिकरण (Detaining Authority) के आदेश की जांच करते समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के निर्णय को न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस सिंधु शर्मा ने कहा:

    "निरोध आदेश की जांच करते समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के निर्णय को न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। चूंकि निवारक निरोध समाज को गतिविधियों से बचाने के लिए एहतियाती उपाय है, जो उनके जीवन और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। निवारक निरोध समाज की सुरक्षा के लिए ऐसा एहतियाती उपाय है, जो बड़ी संख्या में लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर सकती है और उनके जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचा सकती है।"

    याचिका में जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के तहत श्रीनगर के जिलाधिकारी द्वारा पारित याचिकाकर्ता को हिरासत में लिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आरोप लगाया गया कि हिरासत के आधार का बंदी के साथ कोई संबंध नहीं है और यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने के लिए निरोधक प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई प्रासंगिक सामग्री को प्रस्तुत नहीं किया।

    कोर्ट ने दर्ज किया कि नजरबंदी के आधार से पता चलता है कि बंदी ने अलगाववाद की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न आतंकवादी/अलगाववादी संगठनों के साथ संपर्क किया और आतंकवादी संगठन टीआरएफ (प्रतिरोध बल) से जुड़ा। बंदी हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन सहित सभी रसद सहायता प्रदान कर रहा था। इनके लक्ष्यों में रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वाले, राज्य के बागों में काम करने वाले बाहर के मजदूर, छोटी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, ताकि आतंक से अराजकता पैदा करने से रोक सकें। बंदी को उपरोक्त कथित गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के लिए और सुरक्षा के लिए तत्काल निवारक उपाय करें।

    कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि नजरबंदी के समय के साथ-साथ नजरबंदी के निष्पादन के समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा की जाने वाली सभी सामग्री प्रदान की गई। इसके अलावा, डिटेनिंग अथॉरिटी ने सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट द्वारा प्रस्तुत डोजियर पर विचार करने के बाद इस तथ्य पर भी विचार किया कि डिटेन की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रतिकूल हैं, इसलिए नजरबंदी का आदेश जारी किया गया। साथ ही सरकार ने समय के भीतर हिरासत को मंजूरी दे दी।

    कोर्ट ने कहा,

    "व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के तहत गारंटीकृत सबसे कीमती अधिकारों में से एक है और किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 22 (5) औपचारिक आरोप, ट्रायल या निवारक निरोध कानून के अधिनियमन के तहत सक्षम न्यायालय से सजा के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य समाज को उन गतिविधियों से बचाना है, जो बड़ी संख्या में लोगों को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करती हैं।"

    रिकॉर्ड को देखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय का विचार था कि निरोध आदेश किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। निरोध के आधार निश्चित, निकट और किसी भी अस्पष्टता से मुक्त हैं। बंदी को विधिवत सूचित किया गया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास हिरासत का आदेश है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "निरोधक प्राधिकरण ने इससे पहले रखी सामग्री पर विचार करने के बाद अपेक्षित संतुष्टि पर पहुंच गया कि राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए बंदी को हिरासत में रखा जाना आवश्यक है, इसलिए बंदी के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। सभी सामग्री पर विचार करने के बाद हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंच गया है।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: फहीम सुल्तान गोजरी बनाम जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा

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