शपथ पर गवाहों के परीक्षण के संबंध में सीआरपीसी की धारा 202 (2) एनआई अधिनियम धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
5 Dec 2021 12:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि शपथ पर गवाहों के परीक्षण के संबंध में सीआरपीसी की धारा 202 (2) एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों के साक्ष्य को हलफनामे पर अनुमति दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते हुए कहा,
"यदि मजिस्ट्रेट स्वयं जांच करता है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि वह गवाहों की जांच करे और उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने के लिए दस्तावेजों की जांच कर सकता है कि धारा 202 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।"
अभियुक्तों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 202 के मद्देनज़र प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करना चाहिए था? आरोपी ने तर्क दिया था कि धारा 202 सीआरपीसी प्रक्रिया जारी करने के स्थगन की परिकल्पना करती है जहां आरोपी अदालत के क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है। इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच नहीं की गई।
अदालत ने इस प्रकार नोट किया:
1. धारा 202 की उप-धारा (1) के तहत, एक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, जिसका वह संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है, आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने और या तो (i) मामले की जांच करने का अधिकार है; या (ii) किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, जांच करने का निर्देश दे सकता है। जांच या छानबीन के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। हालांकि, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसा उस मामले में करना अनिवार्य है जहां आरोपी उस क्षेत्र से परे एक जगह पर रह रहा है जहां मजिस्ट्रेट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।
2. धारा 203 में कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट की राय में शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पर बयान, यदि कोई हों, और धारा 202 के तहत जांच या छानबीन के परिणाम, यदि कोई हों, कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज करते हुए शिकायत को खारिज कर देगा।
3. कारणों की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता जो विशेष रूप से धारा 203 में शामिल है, धारा 202 में जगह नहीं पाती है। धारा 204 जो 25 से संबंधित है, प्रक्रिया जारी करती है कि यदि मजिस्ट्रेट की राय में अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है कार्यवाही करते हुए, वह (ए) एक समन मामले में, अभियुक्त की उपस्थिति के लिए एक समन जारी कर सकता है; (बी) एक वारंट मामले में, एक वारंट या यदि वह उचित समझता है तो अभियुक्त की उपस्थिति के लिए एक समन जारी कर सकता है।
इन रि : एनआई अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई, LL 2021 SC 217 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा :
एनआई अधिनियम की धारा 145 में प्रावधान है कि शिकायतकर्ता का साक्ष्य उसके द्वारा हलफनामे पर दिया जा सकता है, जिसे सीआरपीसी में निहित कुछ भी होने के बावजूद जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। संविधान पीठ ने माना कि धारा 138 के तहत दायर शिकायतों में ट्रायल को तेज करने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ 2003 से अधिनियम में धारा 145 को डाला गया है। इसलिए, अदालत ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता का सबूत उसके द्वारा दिया जा सकता है, हलफनामे में गवाहों के शपथ लेने के साक्ष्य पर जोर देने का कोई कारण नहीं है। नतीजतन, यह माना गया कि धारा 202 (2) सीआरपीसी शपथ पर गवाहों के परीक्षण के संबंध में धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे पर शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों के साक्ष्य की अनुमति दी जाएगी। यदि मजिस्ट्रेट स्वयं जांच करता है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि वह गवाहों की जांच करे और उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट दस्तावेजों की जांच कर संतुष्ट हो सकता है कि धारा 202 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।
अदालत ने कहा कि, इस मामले में, मजिस्ट्रेट देख सकता है: (i) शिकायत; (ii) शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामा; (iii) साक्ष्य सूची के अनुसार साक्ष्य और; और (iv) शिकायतकर्ता की दलीलें। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को विवेक को धोखा देने के रूप में अमान्य नहीं माना जा सकता है।
केस : सुनील टोडी बनाम गुजरात राज्य
उद्धरण: LL 2021 SC 706
मामला संख्या। और दिनांक: 2021 की सीआरए 446 | 3 दिसंबर 2021
पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना
अधिवक्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा अपीलकर्ताओं के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन उत्तरदाताओं के लिए, राज्य के लिए अधिवक्ता आस्था मेहता
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