उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोमा में पड़े पति की संरक्षक बनने की पत्नी की याचिका स्वीकार की

Update: 2024-11-11 08:06 GMT
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोमा में पड़े पति की संरक्षक बनने की पत्नी की याचिका स्वीकार की

अपनी तरह के पहले आदेश में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका स्वीकार की, जिसने कोमा में पड़े अपने पति की संरक्षकता की मांग की थी, जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है।

याचिकाकर्ता-पत्नी ने अपने पति की संरक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने पति की संपत्ति की देखभाल करने, उसके बैंक खातों का प्रबंधन करने और उसके नाम पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मांगा।

याचिकाकर्ता को उसके पति का संरक्षक नियुक्त करने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए जस्टिस पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने शोभा गोपालकृष्णन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले का संदर्भ देने को उचित ठहराया, जहां हाईकोर्ट ने कोमा में पड़े मरीज के लिए संरक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया से निपटने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए।

यह पाते हुए कि पति कोमाटोज अवस्था में था और बिस्तर पर था, जो कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एक आवश्यक मानदंड था और पति के रिश्तेदारों/प्रतिवादी ने भी याचिकाकर्ता की मांग का विरोध नहीं किया, अदालत ने याचिकाकर्ता-पत्नी को उसके पति का अभिभावक नियुक्त करना उचित समझा।

अदालत ने आदेश दिया,

“तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता- कामाक्षी बिष्ट, पत्नी मुकेश चंद जोशी को उसके पति- मुकेश चंद जोशी के नाम पर दर्ज चल या अचल संपत्ति के संबंध में और उसके पति के बैंक खातों से निपटने और उसके पति के सर्वोत्तम हित के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए अभिभावक नियुक्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता अभिभावक के रूप में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की हकदार होगी जिस पर उसके पति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है।”

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की संरक्षकता फिर से खोली जाएगी या रद्द की जाएगी “यदि शक्ति का दुरुपयोग या धन का दुरुपयोग या कोमाटोज अवस्था में पड़े व्यक्ति के उपचार और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में अपेक्षित देखभाल और संरक्षण या सहायता का विस्तार न किया गया हो।

न्यायालय ने कहा,

“यह भी प्रावधान है कि इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई संरक्षकता को याचिकाकर्ता के पति द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि वह ठीक हो जाता है और स्वस्थ जीवन प्राप्त करता है।”

केस टाइटल: कामाक्षी बिष्ट बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, WPMS संख्या 2553/2024

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