कम दृष्टि वाले उम्मीदवार असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर पद के लिए पात्र नहीं : उड़ीसा हाईकोर्ट

Update: 2025-09-06 06:10 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि कम दृष्टि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। यदि उस पद को सरकार ने संबंधित अधिसूचना में इस श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं माना है।

अदालत ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों (PwD) अधिनियम 1995 की धारा 32 और 33 के तहत केवल वही अभ्यर्थी चयन का दावा कर सकते हैं, जिनकी दिव्यांगता उस पद के लिए अधिसूचना द्वारा चिन्हित की गई हो।

यह विवाद ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) की भर्ती विज्ञप्ति संख्या 02/2019-20 से जुड़ा है जिसमें ग्रुप-बी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पांच पद PwD श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए थे। उत्तरदाता जिनकी दृष्टि 40% तक कमजोर थी, ने आवेदन कर परीक्षा दी और बाद में कोर्ट के आदेश से इंटरव्यू में भी शामिल हुए।

हालांकि, आयोग ने उनका परिणाम घोषित नहीं किया और तर्क दिया कि सरकार की 3 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना के अनुसार इस पद पर लो विज़न वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं।

सिंगल बेंच ने पहले उत्तरदाता के पक्ष में निर्णय देते हुए OPSC को चयनित मानने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ आयोग ने डिवीजन बेंच में अपील की।

आयोग ने दलील दी कि अधिसूचना के अनुसार केवल एक पैर प्रभावित (OL) एक हाथ प्रभावित (OA) आंशिक बधिर (HI) और दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ सामान्य (BL-MNR) श्रेणियों को ही पात्र माना गया। इसमें अंधत्व या लो विज़न शामिल नहीं है।

बेंच ने माना कि अधिसूचना विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद जारी की गई और अदालत उसके ऊपर अपीलीय प्राधिकरण की तरह कार्य नहीं कर सकती।

साथ ही यह भी कहा कि यदि चिन्हित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद रिक्त रह सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी को नहीं दिए जा सकते, जिसकी श्रेणी सूचीबद्ध नहीं है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा अलग-अलग श्रेणियों के PwD उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद चिन्हित करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हर श्रेणी को उनकी उपयुक्तता के अनुसार अवसर दिए जाते हैं।

हाईकोर्ट ने आयोग की अपील स्वीकार कर लिया और सिंगल जज का आदेश रद्द कर दिया।

केस टाइटल: Odisha Public Service Commission बनाम बिस्वजीत पांडा

Tags:    

Similar News