[मकर संक्रांति] तेलंगाना हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/सिंथेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के 2017 NGT आदेश के कार्यान्वयन का निर्देश दिया
तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को NGT द्वारा पारित 2017 के एक आदेश को लागू करने का निर्देश दिया, जिसने पूरे भारत में सभी राज्य सरकारों को पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझा/सिंथेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।
अदालत ने मकर संक्रांति के अवसर से पहले याचिकाकर्ता द्वारा एक याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि पतंग उड़ाने में सिंथेटिक धागे के इस्तेमाल से अतीत में कई मौतें हुई हैं और पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है।
यह कहा गया था कि 2017 एनजीटी के आदेश के बावजूद, राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था।
अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस तरह की याचिकाएं समय-समय पर केवल कुछ त्योहारों के आयोजन से पहले क्यों उठती हैं और यह भी सवाल किया कि यह सिंथेटिक धागा कहां बनाया जा रहा है।
तदनुसार, एनजीटी के आदेश का अवलोकन करते हुए, अदालत ने विशेष रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर इसके सख्त कार्यान्वयन का निर्देश दिया।