'अपने मास्टर्स की सुविधा के अनुसार न्यायालय में झूठ बोलने वाले IAS अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी जेल सचिव को फटकार लगाई

Update: 2024-08-27 12:23 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग के प्रधान सचिव की दोषी की क्षमा याचिका की प्रगति के बारे में झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए तीखी आलोचना की।

जस्टिस अभय ओक ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"हम इस न्यायालय में झूठ बोलने वाले और अपने मास्टर्स की सुविधा के अनुसार रुख बदलने वाले आईएएस अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह उल्लेख किया था कि हलफनामे में ऐसे बयान शामिल थे, जो प्रधान सचिव राजेश कुमार सिंह के मूल रुख के विपरीत थे कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदर्श आचार संहिता (MCC) के कारण फाइल के प्रसंस्करण में देरी की।

न्यायालय ने उन्हें अवमानना ​​कार्यवाही की चेतावनी दी और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि फाइल की आवाजाही के रिकॉर्ड से सिंह का मूल रुख सही प्रतीत होता है।

12 अगस्त 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए प्रमुख सचिव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने एमसीसी के कारण छूट याचिका से संबंधित फाइल स्वीकार नहीं की। हालांकि, बाद में हलफनामे में उन्होंने दावा किया कि यूपी के सरकारी वकील ने उन्हें 13 मई 2024 के कोर्ट के आदेश के बारे में नहीं बताया। इस आदेश के जरिए कोर्ट ने यूपी सरकार को छूट याचिका पर फैसला करने के लिए एक महीने का समय दिया और स्पष्ट किया कि एमसीसी छूट तय करने में आड़े नहीं आएगी।

कार्यवाही के दौरान जस्टिस ओक ने कहा कि राज्य को गलत बयान देने के लिए सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"किसी अधिकारी को जेल जाना चाहिए अन्यथा यह सब बंद नहीं होगा... जब तक आप इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। राज्य को कार्रवाई करनी चाहिए।"

सिंह ने दावा किया कि उन्होंने अनजाने में सीएम सचिवालय द्वारा MCC के कारण फाइलें स्वीकार नहीं करने के बारे में पहले वाला रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब वे वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए तो संवादहीनता के कारण ऐसा हुआ।

जस्टिस ओक ने इस स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया और कहा,

"हम यह नहीं मान सकते कि आपने (सिंह) हमारी बात ठीक से नहीं सुनी। हमने सवाल तीन बार दोहराया। वह (सिंह) अनपढ़ व्यक्ति नहीं हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सीनियर सचिव हैं और हमें याद है कि उस दिन (12 अगस्त) वह ओपन कोर्ट में हमारी कही गई हर बात सुन सकते थे।"

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

"जाहिर है कि या तो वह दबाव में थे या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि सरकार कैसे काम करती है।"

न्यायालय ने यह भी सवाल किया कि 13 मई, 2024 के आदेश के तुरंत बाद दस्तावेज क्यों नहीं भेजे गए और कहा कि फाइल संबंधित मंत्री को भी नहीं भेजी गई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि मामले को राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर लाया गया।

हालांकि, जस्टिस ओक ने जोर देकर कहा कि जब तक प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, न्यायालय नरमी नहीं बरतेगा। पीठ ने इस दावे पर भी विश्वास नहीं किया कि वकील ने 13 मई, 2024 के आदेश के बारे में जानकारी नहीं दी।

जस्टिस ओक ने कहा,

"आप (सिंह) गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 15 दिनों तक आपको आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। हम वकील से हलफनामा दाखिल करने को कहेंगे। हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे।"

न्यायालय ने मंगलवार को सिंह द्वारा दाखिल हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया और मामले को 9 सितंबर, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया।

जस्टिस ओक ने कहा,

"हम हलफनामे पर गौर करेंगे, यदि आवश्यक हुआ तो हम अवमानना ​​नोटिस जारी करेंगे।"

सिंह द्वारा दाखिल इस नवीनतम हलफनामे में कहा गया कि छूट आवेदन पर विचार करने में देरी अनजाने में हुई थी और इसके लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें आगे उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने स्पष्ट आदेश जारी किया कि यदि किसी अधिकारी की ओर से फाइल को अग्रेषित करने/विचार करने में अनुचित देरी होती है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने बिना शर्त माफी भी मांगी और दावा किया कि अनजाने में संवादहीनता के कारण वर्तमान मामले में देरी हुई।

इससे पहले 20 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में विरोधाभासी बयान देने के लिए सिंह को फटकार लगाई थी और याचिकाकर्ता को अस्थायी जमानत भी दी थी और उचित जमानत शर्तें तय करने के लिए उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

केस टाइटल- अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

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