BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को RTE Act का अनुपालन न करने वाले मदरसों को बंद करने से रोका

Update: 2024-10-21 06:45 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी किए गए संचार पर कार्रवाई करने से रोका, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) का अनुपालन न करने वाले मदरसों की मान्यता वापस लेने और सभी मदरसों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने NCPCR की कार्रवाई को चुनौती देने वाली इस्लामी मौलवियों के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

07 जून, 2024 को NCPCR ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि RTE Act का अनुपालन न करने वाले मदरसों की मान्यता वापस ली जाए।

25 जून, 2024 को NCPR ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को UDISE कोड के साथ मौजूदा मदरसों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी करने के लिए कहा।

RTE Act, 2009 के तहत मानदंडों का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता और UDISE कोड को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। NCPCR ने केंद्र से यह भी अनुरोध किया कि UDISE प्रणाली को मदरसों तक न बढ़ाया जाए। NCPCR ने केंद्र से सिफारिश की कि मान्यता प्राप्त, गैर-मान्यता प्राप्त और बिना मैप किए गए सभी मदरसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए UDIE की एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती है।

इसके बाद 26 जून, 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को "राज्य में सभी सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त मदरसों की विस्तृत जांच करने के लिए" लिखा, जो गैर-मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देते हैं" और "मदरसों में नामांकित सभी बच्चों का स्कूलों में तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए"।

त्रिपुरा सरकार ने 28 अगस्त, 2024 को इसी तरह का निर्देश जारी किया था।

10 जुलाई, 2024 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को NCPCR के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने के लिए लिखा।

संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इन निर्णयों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेशों तक NCPCR के दिनांक 07.06.2024 और 25.06.2024 के संचार और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के दिनांक 26.06.2024 के परिणामी संचार और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव द्वारा जारी दिनांक 10.07.2024 के संचार और त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी दिनांक 28.08.2024 के संचार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जयसिंह द्वारा किया गया मौखिक अनुरोध स्वीकार करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

याचिका एओआर फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से दायर की गई।

केस टाइटल: जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अन्य डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 660/2024

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