Sandeshkhali Violence : सुप्रीम कोर्ट का CBI/SIT जांच के लिए जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 फरवरी) को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया। उक्त याचिका में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में रिपोर्टों की CBI/SIT जांच की मांग की गई।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, जिसने पहले ही संदेशखाली हिंसा का स्वत: संज्ञान ले लिया है। खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के पास भी SIT गठित करने की शक्ति है और दोहरे मंच या समानांतर कार्यवाही नहीं हो सकती।
उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में रहने वाली महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न और जबरन कब्ज़ा की गई आदिवासी भूमि पर समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया था।
वर्तमान जनहित याचिका एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य पुलिस की ओर से मिलीभगत और कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया। यह कहा गया कि राज्य पुलिस मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाजहान शेख के साथ 'हाथ मिलाकर' कार्रवाई कर रही है।
इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) को जांच ट्रांसफर करने की प्रार्थना की। इसके अलावा, मामलों की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की भी मांग की गई।
याचिकाकर्ता, वकील अलख आलोक श्रीवास्तव व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
कार्यवाही की शुरुआत में ही वकील ने कहा:
"बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल के संदेशकली गांव में कई महिलाओं ने मीडिया में कहा कि उन्हें रात में उनके घर से उठा लिया गया और सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने उनके साथ बलात्कार किया।"
सुनवाई के दौरान इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि ज़्यादातर पीड़ित एससी/एसटी वर्ग से हैं।
हालांकि, बेंच ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान मामला बताया। इस पर वकील ने कहा कि मामलों की सुनवाई को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करना हाईकोर्ट में चल रहे मामले के दायरे में नहीं है।
फिर भी, खंडपीठ हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं दिखी और उसने वकील से कहा कि हाईकोर्ट मामले को CBI को ट्रांसफर करने पर विचार कर सकता है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने दृढ़ता से कहा,
“हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस मामले का संज्ञान लिया। आप उस संज्ञान के तहत जो भी राहत चाहते हैं, आप पक्षकार की तलाश कर सकते हैं। चूंकि, स्थानीय हाईकोर्ट स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम होगा... हम पीड़ितों आदि के प्रति आपकी उत्सुकता और सहानुभूति को समझते हैं, लेकिन इस न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी पूरी तरह से अलग है।''
इसके अनुसरण में वकील ने जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्य की पुलिस ने बयान दिया कि कोई बलात्कार नहीं हुआ।
हालांकि, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जवाब दिया,
“यह अलग बात है। यह सबूत नहीं है।”
जब वकील ने मणिपुर हिंसा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर भरोसा किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए SIT और सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जजों की समिति का गठन किया गया था।
बेंच ने वकील से साफ तौर पर कहा कि मणिपुर हिंसा मामले की तुलना मौजूदा मामले से न करें।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा,
"इसकी तुलना मणिपुर से न करें। मणिपुर अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है।"
मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए वकील ने कहा:
“शजहान शेख नाम का व्यक्ति है, जो सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष है। उनके यहां 5 जनवरी को ED ने छापा मारा था। उनके समर्थकों द्वारा ED के सदस्यों पर हमला किया गया और उनसे जांच करने गए ED के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तभी वह फरार हो गया। जब वह फरार हो गया, तो इन पीड़ितों को कुछ हिम्मत मिली और वे आगे आए…”
जब खंडपीठ ने दोहराया कि वह इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली।
खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश सुनाया:
"...याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ, उसने कुछ समय तक मामले पर बहस करने के बाद कलकत्ता एचसी के समक्ष राहत पाने की स्वतंत्रता के साथ धारा ए32 के तहत दायर इस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी... नतीजतन इस याचिका को खारिज किया जाता है, जैसा कि वापस लिया गया। याचिकाकर्ता को कलकत्ता एचसी के समक्ष उचित राहत मांगने की स्वतंत्रता दी जाती है।"
केस टाइटल: अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य | डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 84/2024