सुप्रीम कोर्ट ने IOCL को लगाई कड़ी फटकार, 30 साल बाद ज़मीन मालिकों को कब्ज़ा लौटाने का दिया आदेश
बुधवार को Supreme Court of India ने एक अहम फैसले में Indian Oil Corporation Limited (IOCL) को भूमि सुधार कानून के तहत दी गई सुरक्षा पर तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में ज़मीन मालिक को तीन दशकों से अधिक समय तक अपनी ही ज़मीन के कब्ज़े से वंचित रखा गया, जो न्यायसंगत नहीं है।
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने IOCL को निर्देश दिया कि वह एर्नाकुलम (केरल) स्थित लीज़ पर ली गई भूमि का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा मूल ज़मीन मालिक के उत्तराधिकारियों को सौंपे। अदालत ने स्पष्ट किया कि कंपनी केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 106 के तहत संरक्षण की हकदार नहीं है।
धारा 106 के अनुसार, यदि 20 मई 1967 से पहले वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन हेतु ली गई भूमि पर भवन निर्माण किया गया हो, तो ऐसे पट्टेदार को बेदखली से संरक्षण मिलता है। लेकिन अदालत ने कहा कि इस मामले में IOCL इस शर्त को पूरा करने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई।
“यह किस तरह का भूमि सुधार है?” — जस्टिस नागरत्ना
जस्टिस नागरत्ना ने बड़े कॉरपोरेट को वाणिज्यिक संपत्ति पर भूमि सुधार संरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा:
“यह किस तरह का भूमि सुधार है? हम समझ सकते हैं कि कृषि भूमि के मामले में ऐसा हो। लेकिन यहां तो वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों को भी किरायेदारों—वह भी बड़े कॉरपोरेट—को दिया जा रहा है। यह समाजवाद का चरम रूप है।”
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 1994 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें ज़मीन मालिक ने एर्नाकुलम के एलमकुलम गांव में स्थित लगभग 20 सेंट भूमि का कब्ज़ा वापस पाने की मांग की थी। यह भूमि IOCL को लीज़ पर दी गई थी और वहां एक पेट्रोल पंप डीलर के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। लीज़ समाप्त होने के बाद ज़मीन मालिक ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया।
ट्रायल कोर्ट ने भूमि न्यायाधिकरण (लैंड ट्रिब्यूनल) के निष्कर्षों के आधार पर IOCL के पक्ष में फैसला दिया और धारा 106 के तहत संरक्षण मान लिया। हालांकि, अपील में केरल हाईकोर्ट ने पाया कि 20 मई 1967 से पहले भवन निर्माण के दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए ज़मीन मालिक के पक्ष में डिक्री पारित की और खाली कब्ज़ा लौटाने का निर्देश दिया।
इसके बाद IOCL ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने IOCL की अपील में कोई दम नहीं पाया और कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय पूरी तरह सही था। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि 1994 से आज तक ज़मीन मालिक को अपनी भूमि का कब्ज़ा नहीं मिल सका।
अदालत ने IOCL को निर्देश दिया कि वह छह महीने के भीतर भूमि का खाली कब्ज़ा ज़मीन मालिक के उत्तराधिकारियों को सौंपे। साथ ही, IOCL के जिम्मेदार अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र (undertaking) दाखिल करने का आदेश दिया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि:
छह महीने में ज़मीन खाली कर सौंपी जाएगी
किसी प्रकार का समय-विस्तार नहीं मांगा जाएगा
किराये के सभी बकाये का भुगतान किया जाएगा
भूमि पर कोई तृतीय-पक्ष अधिकार (third-party interest) सृजित नहीं किया जाएगा
इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि भूमि सुधार कानूनों का दुरुपयोग कर बड़े कॉरपोरेट्स को अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता, और ज़मीन मालिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि