सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए

Update: 2024-12-03 11:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रभावी अनुपालन के लिए व्यापक निर्देश पारित किए।

न्यायालय ने विशेष रूप से POSH Act को "विकेंद्रीकृत" करने पर जोर दिया, जिससे निजी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा सके, जिसे संघ ने भी "लाल झंडा" बताया, क्योंकि वे POSH Act को लागू करने में "बहुत हिचकिचाहट" कर रहे हैं, खासकर यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने इस न्यायालय द्वारा 12 मई, 2023 और 22 अक्टूबर को पारित आदेशों के अलावा आगे के आदेश पारित किए, जब उसने देखा कि POSH Act के कार्यान्वयन में "गंभीर खामियां" हैं।

इसमें कहा गया कि न्यायालय के आदेश की कॉपी संबंधित राज्य के वकील अनुपालन के लिए राज्य सचिवों के पास ले जाएंगे और उसके जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्देश:

जिला अधिकारियों, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

1. उपयुक्त सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को प्रत्येक जिले के लिए 'जिला अधिकारी' के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता है, जिसमें जिले के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हैं, जिससे वे POSH Act के तहत शक्तियों का प्रयोग या कार्यों का निर्वहन कर सकें।

2. प्रत्येक जिला अधिकारी को संबंधित जिले में समिति का गठन करना होगा, जिसे 'स्थानीय समिति' के रूप में जाना जाता है, जिससे POSH Act की धारा 6 के तहत निर्धारित प्रतिष्ठानों से यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त की जा सकें, जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन नहीं किया गया या यदि शिकायत नियोक्ता के खिलाफ है।

जिला अधिकारी धारा 7(1) के अनुसार, समिति का गठन करेगा, जहां स्थानीय समिति का गठन नहीं किया गया। उपरोक्त कार्य निर्धारित समय के भीतर किया जा सकता है।

3. जिला अधिकारी को ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक/तालुका/तहसील या शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका में नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो शिकायतें प्राप्त करेगा। उन्हें प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय समिति को भेजेगा।

4. राज्यों के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को राज्य के प्रत्येक जिले के लिए पदेन जिला अधिकारी नियुक्त किया जाए।

स्थानीय समिति-कार्यकाल और अन्य शर्तें

1. स्थानीय समिति का अधिकार क्षेत्र उस जिले के क्षेत्र तक फैला हुआ है, जहां इसका गठन किया गया।

2. स्थानीय समिति आईसीसी के अतिरिक्त है, खासकर जहां 10 से कम श्रमिकों के कारण आईसीसी का गठन नहीं किया गया।

3. स्थानीय समिति शिकायतकर्ता की सहायता करेगी, यदि शिकायत नियोक्ता के खिलाफ है।

4. पीड़ित महिला द्वारा स्थानीय समिति को शिकायत करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक/तालुक/तहसील या नगर पालिका के लिए नोडल अधिकारियों के नाम और उनके पदनाम जिला अधिकारी की वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे, जो कोई और नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर आदि होंगे।

SHeBox पोर्टल

1. जिस भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा SHeBox पोर्टल स्थापित किया जाता है, वे प्रत्येक जिले के लिए नोडल अधिकारियों के नाम और पदनाम भी इंगित करेंगे।

2. जिला अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि POSH Act की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए जिलों में संगठनों के भीतर ICC का गठन किया गया, जहां नियोक्ता द्वारा ICC का गठन न किए जाने पर दंड की परिकल्पना की गई। इसे POSH Act की धारा 20 के तहत कर्तव्यों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

3. मुख्य सचिवों को डिप्टी कमिश्नरों/जिला मजिस्ट्रेटों आदि को निर्देश देना चाहिए कि वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के संगठनों की संख्या का सर्वेक्षण करें जिन्होंने पहले ही ICC का गठन किया और रिकॉर्ड के लिए जानकारी मांगें।

4. 22 अक्टूबर के आदेश के माध्यम से न्यायालय ने SHeBox पोर्टल की स्थापना पर ध्यान दिया तथा उक्त पोर्टल पर जानकारी भरी जा रही है। अनुपालन के लिए प्रासंगिक जानकारी दर्शाने के लिए राज्य SHeBox तक पहुंच सकते हैं।

5. जिला अधिकारी आईसीसी तथा स्थानीय समिति की स्थापना के लिए अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित विवरण अपलोड करेंगे।

6. प्रत्येक राज्य शिकायत दर्ज करने के लिए SHeBox स्थापित करने के बारे में सोच सकता है।

पीड़ित महिलाएं विधिक सेवा संस्थानों से संपर्क कर सकती हैं

1. विधिक सेवा क्लीनिक/पैरालीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से

2. विधिक हेल्पलाइन: 15100

3. विधिक सेवा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से, जिसका विवरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. यदि कोई पीड़ित महिला आईसीसी या स्थानीय समिति तक पहुंचने में असमर्थ है तो वह हेल्पलाइन या अन्य माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। आवश्यक मामलों में संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी।

केस टाइटल: ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य, डायरी नंबर 22553-2023 और ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य मुख्य सचिव गोवा राज्य के माध्यम से, एमए 1688/2023 सी.ए. नंबर 2482/2014 और इनिशिएटिव्स फॉर इंक्लूजन फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1224/2017

Tags:    

Similar News