सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई में ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कमर्शियल बिल्डरों को आवंटित करने पर असंतोष व्यक्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए निर्धारित भूमि को कमर्शियल बिल्डरों को पुनः आवंटित करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को गंभीरता से लिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार का निर्णय रद्द कर दिया गया था, जिसमें 20 एकड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नवी मुंबई के घनसोली से महाराष्ट्र के रायगढ़ के नानोर गांव में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था।
सीजेआई ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के पीछे 'दुर्भावना' खेल परिसर की भूमि को स्थानांतरित करना है।
सीजेआई ने टिप्पणी की,
"राज्य सरकार की दुर्भावना स्पष्ट है कि आप नवी मुंबई से 115 किलोमीटर दूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थानांतरित कर रहे हैं! वहां कौन जाएगा?"
जुलाई में हाईकोर्ट ने सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (CIDCO) की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया, जिसमें कॉम्प्लेक्स के लिए निर्धारित भूमि का एक हिस्सा प्रोग्रेसिव होम्स बिल्डर को आवंटित करने की बात कही गई थी।
सीजेआई ने इस बात पर आपत्ति जताई कि नवी मुंबई में सेक्टर 12 और 13 जैसे हरित क्षेत्र, जिन्हें खेल परिसरों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया, उन्हें वाणिज्यिक विकास के लिए फिर से आवंटित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा,
"हम हरियाली से इतने वंचित हैं कि अब यह शायद हरियाली का आखिरी क्षेत्र है - सेक्टर 13 और सेक्टर 12। अब सेक्टर 12 पूरी तरह से वाणिज्यिक मॉल आदि में बदल जाएगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक निकायों ने क्या किया है? जो भी हरियाली बची है - उसे पूरी तरह से चुनकर बिल्डरों को दे दिया गया है। फिर ये शहरी फैलाव बन जाते हैं, जहां लोगों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती, जाने के लिए कोई जगह नहीं होती।"
हल्के अंदाज में सीजेआई ने अच्छे खेल परिसरों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा,
"यही एकमात्र तरीका है, जिससे हम अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बना पाएंगे।"
सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने याद किया कि कैसे मुंबई में प्रियदर्शनी पार्क को मिस्टर बीएन देसाई नामक वकील ने कूड़े के ढेर से हरियाली वाले क्षेत्र में बदल दिया था, जो बाद में सीजेआई के बॉम्बे हाईकोर्ट में जज रहने के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बन गए।
सीजेआई ने कहा,
"उन्होंने अकेले ही कूड़े के ढेर को खूबसूरत पार्क में बदल दिया। हमें मुंबई, नवी मुंबई में इन बची हुई जगहों की ज़रूरत है।"
महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि खेल परिसरों की दो श्रेणियाँ हैं, एक क्षेत्रीय परिसर है, जो वर्तमान में चल रहा है और 36 एकड़ में फैल रहा है। दूसरा राज्य स्तरीय खेल परिसर है।
एसजी ने मुख्य रूप से विवादित आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट 'शहर नियोजन' के दायरे में आ गया।
सीजेआई ने हाईकोर्ट का तर्क दोहराते हुए महानगरों में घटती हरियाली पर चिंता जताई।
सीजेआई ने आगे कहा,
"ये शहर के आखिरी कुछ हरे फेफड़े हैं, आपको समझना होगा कि हाईकोर्ट ने यह दृष्टिकोण क्यों अपनाया है। देखिए आपको इन क्षेत्रों को संरक्षित करना है, आप हमारे शहरों के साथ क्या कर रहे हैं? हम बस निर्माण करते हैं, और निर्माण करते हैं, और निर्माण करते हैं, बस इतना ही।"
एसजी ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार से निर्देश लेने के लिए अगले शुक्रवार तक का समय चाहिए।
हाईकोर्ट का विवादित निर्णय 2019 में दायर जनहित याचिका के परिणामस्वरूप आया, जिसमें 2003 में सरकारी प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर के लिए निर्धारित भूमि के पुनर्आवंटन पर सवाल उठाया गया था। जनहित याचिका भारतीय वास्तुकार संस्थान, नवी मुंबई चैप्टर द्वारा दायर की गई थी।
केस टाइटल: शहर और औद्योगिक विकास निगम बनाम भारतीय वास्तुकार संस्थान और अन्य। | एसएलपी (सी) नंबर 21953/2024