BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Update: 2024-11-25 07:44 GMT

1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तिथि संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इस आधार पर पूर्वव्यापीता के तर्क को खारिज कर दिया गया।

सीजेआई खन्ना ने कहा कि फैसले में कहा गया कि इतने सालों के बाद प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती। फैसले में यह भी बताया गया कि 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्षता' का क्या मतलब है।

सीजेआई खन्ना ने फैसले के बाद कहा,

"इतने साल हो गए हैं, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है।"

पीठ ने 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर 22 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था।

इससे पहले खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की याचिका अस्वीकार की थी। हालांकि सीजेआई खन्ना शुक्रवार को आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन कुछ वकीलों की रुकावटों से नाराज होकर उन्होंने कहा कि वे सोमवार को आदेश सुनाएंगे।

ये याचिकाएं बलराम सिंह, सीनियर BJP नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की हैं।

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संविधान के अनुच्छेद 39(बी) पर हाल ही में 9 जजों की पीठ के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बहुमत ने जस्टिस कृष्ण अय्यर और जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा प्रतिपादित समाजवादी व्याख्याओं से असहमति जताई।

सीजेआई खन्ना ने जवाब में कहा कि भारतीय अर्थ में "समाजवादी होना" केवल "कल्याणकारी राज्य" के रूप में समझा जाता है।

सीजेआई खन्ना ने कहा,

"भारत में समाजवाद को हम जिस तरह से समझते हैं, वह अन्य देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य अर्थ कल्याणकारी राज्य है। बस इतना ही। इसने निजी क्षेत्र को कभी नहीं रोका, जो अच्छी तरह से फल-फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य कल्याणकारी राज्य है। उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए।"

सीजेआई ने यह भी बताया कि एसआर बोम्मई मामले में "धर्मनिरपेक्षता" को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया।

जैन ने प्रस्तुत किया कि संशोधन लोगों की बात सुने बिना पारित किया गया, क्योंकि यह आपातकाल के दौरान किया गया। इन शब्दों को शामिल करना लोगों को कुछ विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर करने के बराबर होगा। जब प्रस्तावना कट-ऑफ तिथि के साथ आती है तो शब्दों को बाद में कैसे जोड़ा जा सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है, जैन ने तर्क दिया कि मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

"नहीं, नहीं," सीजेआई ने दलील को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।

अन्य याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि वे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन प्रस्तावना में इन शब्दों को "अवैध" रूप से शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं।

सीजेआई खन्ना ने जवाब दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति प्रस्तावना तक भी विस्तारित है।

उन्होंने कहा,

"प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह अलग नहीं है।"

सीजेआई खन्ना ने कहा कि न्यायालय इस तर्क पर विचार नहीं करेगा कि 1976 में लोकसभा अपने विस्तारित कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन नहीं कर सकती प्रस्तावना में संशोधन करना संवैधानिक शक्ति है जिसका प्रयोग केवल संविधान सभा द्वारा ही किया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा,

"विषय संशोधन (42वां संशोधन) इस न्यायालय द्वारा बहुत न्यायिक पुनर्विचार के अधीन रहा है। विधायिका ने हस्तक्षेप किया। संसद ने हस्तक्षेप किया। हम यह नहीं कह सकते कि संसद ने उस समय (आपातकाल) जो कुछ भी किया, वह निरस्त है।"

उपाध्याय ने तर्क दिया कि संशोधन को राज्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया और विचार करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायालय को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के विचार सुनने चाहिए।

पार्टी-इन-पर्सन के रूप में उपस्थित हुए डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जनता पार्टी के नेतृत्व वाली बाद में निर्वाचित संसद ने भी इन शब्दों को शामिल करने का समर्थन किया था। सवाल यह है कि क्या इसे प्रस्तावना में एक अलग पैराग्राफ के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, बजाय इसके कि 1949 में इसे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के रूप में अपनाया गया।

पिछली सुनवाई में न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता रहा है।

केस टाइटल: बलराम सिंह बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2020, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1467/2020 और अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ, एमए 835/2024

Tags:    

Similar News