सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई(एम) नेता एमएम लॉरेंस के शव को मेडिकल कॉलेज को दान करने के खिलाफ दायर बेटी की याचिका खारिज की

Update: 2025-01-16 05:41 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई(एम) नेता एमएम लॉरेंस के शव को मेडिकल कॉलेज को दान करने के खिलाफ दायर बेटी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 जनवरी) को केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय एमएम लॉरेंस के पार्थिव शरीर को शोध के लिए एक मेडिकल अस्पताल को सौंपे जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने एमएम लॉरेंस की बेटी आशा लॉरेंस द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके भाई-बहनों द्वारा शव को मेडिकल अस्पताल को दान करने के फैसले को मंजूरी दी गई थी।

वरिष्ठ नेता का 21 सितंबर, 2024 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दो दिन बाद आशा लॉरेंस ने शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सौंपे जाने से रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके पिता को ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उसी दिन याचिका का निपटारा करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को शव स्वीकार करने पर निर्णय लेने से पहले बेटी की आपत्तियों को सुनने का निर्देश दिया।

प्राचार्य ने मामले की सुनवाई के लिए एक समिति गठित की। आशा लॉरेंस, उनके भाई-बहनों और अन्य लोगों की सुनवाई के बाद समिति ने शरीर के दान को स्वीकार करने का फैसला किया। आशा लॉरेंस ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई सुनवाई उचित नहीं थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मृतक ने केरल एनाटॉमी अधिनियम की धारा 4ए के अनुसार चिकित्सा अध्ययन के लिए अपना शरीर दान करने की इच्छा व्यक्त की थी।

उसने खंडपीठ में अपील की। ​​मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने से पहले खंडपीठ ने मध्यस्थता का प्रयास किया। प्रयास विफल होने के बाद, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले को गुण-दोष के आधार पर तय किया और बेटी की अपील को खारिज कर दिया। एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को शरीर दान करने की अनुमति देते हुए खंडपीठ ने कहा कि यह बेटी के कहने पर किया गया "खेदजनक मुकदमा" था।

मामला: आशा लॉरेंस और अन्य बनाम केरल राज्य | एसएलपी(सी) 897/2025

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