सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक अपराध मामले में 3 साल बाद जमानत रद्द की, कहा- घोटाले के पीड़ितों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120बी तथा महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में आरोपी की रिहाई के लगभग 3 साल बाद जमानत रद्द की।
संक्षिप्त तथ्य
इस मामले में संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 को 13 अक्टूबर, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 सोसायटी का सदस्य नहीं है। कुछ अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया, जो यह संकेत नहीं देता है कि उसकी मिलीभगत को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को 13 अक्टूबर, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 सोसायटी का सदस्य नहीं है। कुछ अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया, जो यह संकेत नहीं देता है कि उसकी मिलीभगत को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को 13 अक्टूबर, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। 1 ने जय श्रीराम अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष आरोपी के साथ मिलकर 79,54,26,963 रुपए की हेराफेरी की। इसके अलावा, 798 जमाकर्ताओं की जमा राशि कुल 29,06,18,748 रुपए की हेराफेरी की गई।
यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने सोसाइटी में 2,38,39,071 रुपए जमा किए, लेकिन 9,69,28,500 रुपए निकाल लिए। उसने सोसाइटी के अध्यक्ष के नाम पर संपत्तियां खरीदीं।
कुछ जमाकर्ताओं ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया?
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने में हाईकोर्ट द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग उचित नहीं है।
जमानत देते समय न्यायालयों को प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करना चाहिए
न्यायालय ने कहा कि धारा 439 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालयों को आरोप की प्रकृति, संबंधित अभियुक्त को सौंपी गई भूमिका, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना या संभावना, पूर्ववृत्त, भागने का जोखिम आदि पर विचार करना चाहिए।
"जमानत देते समय न्यायालयों को आरोप की प्रकृति, संबंधित अभियुक्त को सौंपी गई भूमिका, साक्ष्यों और/या गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना/संभावना, पूर्ववृत्त, भागने का जोखिम आदि जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए।"
इसने अजवार बनाम वसीम (2024) के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें जस्टिस कोहली के माध्यम से अदालत ने कहा:
"26. इस बात पर विचार करते समय कि क्या किसी गंभीर आपराधिक मामले में जमानत दी जानी चाहिए, अदालत को प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए जैसे कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, जिस तरह से अपराध किया गया, अपराध की गंभीरता, आरोपी की भूमिका, आरोपी का आपराधिक इतिहास, गवाहों के साथ छेड़छाड़ और अपराध को दोहराने की संभावना, अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो आरोपी के अनुपलब्ध होने की संभावना कार्यवाही में बाधा डालने और न्याय की अदालतों से बचने की संभावना और आरोपी को जमानत पर रिहा करने की समग्र वांछनीयता।" (जैसा कि अदालत ने रेखांकित किया)।
निर्णय में आगे कहा गया:
"27. यह भी तय है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे यंत्रवत् तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, जमानत का अतार्किक या विकृत आदेश हमेशा हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला रहता है। यदि अभियुक्त के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, भले ही उसने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो तो ऐसे आदेश को उसी न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, जिसने जमानत दी है। जमानत को हाईकोर्ट द्वारा भी रद्द किया जा सकता है यदि यह पता चलता है कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज किया या अपराध की गंभीरता या ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर गौर नहीं किया।"
इसमें आगे कहा गया:
"पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (सुप्रा) में इस न्यायालय के तीन जजों की पीठ द्वारा तय [हम में से एक (जस्टिस हिमा कोहली) द्वारा लिखित] ने उन विचारों को स्पष्ट किया, जिन्हें सीआरपीसी की धारा 439(1) के तहत एक आरोपी को जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय को निम्नलिखित शब्दों में ध्यान में रखना चाहिए: "24. जैसा कि उपरोक्त निर्णयों से देखा जा सकता है, एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द करने के लिए न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या कोई अतिरिक्त परिस्थितियां उत्पन्न हुई या जमानत दिए जाने के बाद आरोपी का आचरण यह दर्शाता है कि उसे मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेकर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देना अब निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है [डोलत राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 एससीसी 349: 1995 एससीसी (क्रि) 237]। दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य परिस्थितियों में यह न्यायालय जमानत देने वाले यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में गलत या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित है तो ऐसा आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच और हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील है।""
अजवार मामले में दिए गए फैसले में कहा गया:
"28. अपीलीय न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष द्वारा दायर किए गए आवेदन पर जमानत आदेश रद्द करने के लिए जिन बातों पर विचार किया जाना चाहिए, उनमें आरोपी को राहत देने के बाद हुई कोई भी परिस्थिति, जमानत पर रहने के दौरान आरोपी का आचरण, आरोपी की ओर से टालमटोल करने का कोई प्रयास, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे में देरी हुई, जमानत पर रहने के दौरान गवाहों को धमकाने का कोई मामला, आरोपी की ओर से किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास शामिल है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि यह सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। हालांकि, न्यायालय को सावधान रहना चाहिए कि जमानत देने के चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामले की जांच की जानी चाहिए। मामले की योग्यता से संबंधित विस्तृत कारणों से आरोपी को पूर्वाग्रह हो सकता है, इससे बचना चाहिए। यह कहना पर्याप्त है कि जमानत आदेश में उन कारकों का खुलासा होना चाहिए, जिन पर न्यायालय ने आरोपी को राहत देने के लिए विचार किया है।"
हरियाणा राज्य बनाम धर्मराज (2023) में जस्टिस अमानुल्लाह के माध्यम से बोलते हुए न्यायालय ने कहा:
"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक हैं:
(i) क्या यह मानने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि आरोपी ने अपराध किया।
(ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता।
(iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता।
(iv) जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने या भागने का खतरा।
(v) आरोपी का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और प्रतिष्ठा।
(vi) अपराध के दोहराए जाने की संभावना।
(vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका।
(viii) बेशक, जमानत दिए जाने से न्याय के विफल होने का खतरा।"
हाईकोर्ट के विरोधाभासी निष्कर्ष
न्यायालय ने विशेष रूप से नोट किया कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि "षड्यंत्र स्थापित करने के लिए उक्त सामग्री की पर्याप्तता पर कोई सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिस मुद्दे पर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किया जाएगा" बिना किसी आधार के है।
न्यायालय ने नोट किया कि हाईकोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि "प्रथम दृष्टया राय में यह अत्यंत बहस का विषय है कि क्या ऐसी सामग्री षड्यंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त है।"
हाईकोर्ट के इन निष्कर्षों के विरुद्ध यह टिप्पणी की गई कि प्रतिवादी नंबर 1 न तो सोसायटी के मामलों में शामिल था और न ही वह कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति के विरुद्ध पाया। उसने कहा कि दायर आरोपपत्र में निवेश से कहीं अधिक धन निकालने में इस संलिप्तता के कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं, जैसा कि अन्य अभिलेखों, कैश-बुक प्रविष्टियों और अन्य लेखा पुस्तकों से पता चलता है। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है।
इसलिए न्यायालय ने टिप्पणी की:
"हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 सोसायटी के अध्यक्ष का करीबी सहयोगी था और दोनों के बीच नियमित रूप से व्यापार/अन्य लेन-देन होता था। जांच से यह भी संकेत मिलता है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा सोसायटी के खाते से निकाले गए धन में से बाद में उसके रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति में निवेश किया गया।"
हाईकोर्ट के आदेश पर न्यायालय ने पाया:
"इसके अलावा, हाईकोर्ट ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि सोसायटी में/को जमा राशि ऐसे लोगों द्वारा की गई थी, जिनकी आय बहुत कम थी। उनके पास वापस पाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रारंभिक रूप से कहें तो ऐसा लगता है कि सोसायटी के अध्यक्ष ने अन्य पदाधिकारियों की सहायता से तथा प्रतिवादी नंबर 1 के माध्यम से इन निधियों को व्यवस्थित रूप से हड़प लिया।"
आर्थिक अपराधों के लिए कठोर जमानत शर्तों की आवश्यकता होती है
जस्टिस कोहली की खंडपीठ ने कहा कि जहां आरोप आर्थिक अपराध की प्रकृति के हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं तथा जांच के माध्यम से रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री "आरोपी की अग्रिम या नियमित जमानत मांगने की सक्रिय भूमिका को प्रकट करती है, ऐसे में ऐसी जमानत देने वाली अदालत के लिए उचित रूप से कठोर और अतिरिक्त शर्तें लगाना उचित होगा।"
हालांकि, इस मामले में अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने सामान्य शर्तों को सरलता से लागू किया।
हाईकोर्ट के जमानत आदेश में लिखा:
"8. आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 478, 471, 120-बी, महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन कोतवाली, नागपुर में पंजीकृत अपराध 217/2019 के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाए, 16,000/- (सोलह हजार रुपये) के पीआर बांड के साथ समान राशि की एक सॉल्वेंट जमानत पर।
9. आवेदक को जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर आर्थिक अपराध शाखा, नागपुर में उपस्थित होना होगा।
10. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
11. आवेदक ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने ज़मानत की सख़्त शर्तें न लगाकर "कानूनी रूप से ग़लती" की है।
इसलिए इन सभी विचारों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 439 CrPC के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग "ऐसी शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले पारंपरिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था..."
आरोपी की ज़मानत रद्द करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की:
"फिर भी कथित अपराध की प्रकृति को देखते हुए ज़मानत पर उसकी रिहाई से उन संपत्तियों का गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है, जहां कथित तौर पर सोसाइटी के फंड से निवेश किया गया। अंत में घोटाले के पीड़ितों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा।"
केस टाइटल: माणिक मधुकर सर्वे और अन्य बनाम विट्ठल दामूजी मेहर और अन्य, आपराधिक अपील नंबर 3573/2024