घातक हथियार से शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो, जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, तो हत्या करने का इरादा न होना अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-12-10 04:21 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की हत्या करने की दोषसिद्धि बरकरार रखा, जिसने झगड़े के कारण घातक हथियारों से मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर चोट पहुंचाई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने आरोपी-अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि हत्या करने का उसका कृत्य जानबूझकर और पूर्वनियोजित नहीं था, इसलिए उसे हत्या के बराबर गैर इरादतन हत्या करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।

धारा 300 आईपीसी के खंड (3) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि हत्या करने का इरादा न होना अप्रासंगिक है। यदि आरोपी मृतक को शारीरिक चोट पहुंचाता है, जिससे सामान्य प्रकृति में मृत्यु होने की संभावना हो, तो भी उसे हत्या करने का दोषी माना जाएगा।

न्यायालय ने कहा,

“भले ही यह मान लिया जाए कि अपीलकर्ता-आरोपी सं. 1 का इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का नहीं था, चाकू से महत्वपूर्ण अंगों पर चोट पहुंचाने का कृत्य इस ज्ञान को दर्शाता है कि ऐसी चोट पहुंचाने से सामान्य तौर पर मौत होने की संभावना है।''

जस्टिस नाथ ने फैसले में विरसा सिंह बनाम पेप्सू राज्य (1958) के फैसले का हवाला दिया, जहां न्यायालय ने कहा कि मामले को धारा 300 आईपीसी के खंड 3 के तहत लाने के लिए अभियोजन पक्ष को वस्तुनिष्ठ रूप से स्थापित करना होगा:

“1. कि शारीरिक चोट मौजूद है।

2. कि चोट की प्रकृति साबित होनी चाहिए।

3. यह साबित होना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुंचाने का इरादा था।

4. कि दी गई चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।''

न्यायालय ने कहा कि एक बार जब सभी चार तत्व पूरे हो जाते हैं तो अपराध को हत्या माना जाएगा।

विरसा सिंह के मामले में यह माना गया कि मृत्यु का कारण बनने का इरादा या यह ज्ञान कि चोट पहुंचाई गई, प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, प्रासंगिक नहीं होगा यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त का इरादा विशिष्ट शारीरिक चोट पहुँचाने का था और चोट मृतक को पहुंचाई गई।

न्यायालय ने विरसा सिंह के मामले में कहा,

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी चोट पहुंचाने का भी कोई इरादा नहीं था, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है (ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कोई वास्तविक अंतर है)। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि उस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना है। एक बार जब शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा वास्तव में मौजूद पाया जाता है तो बाकी की जांच पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होती है और एकमात्र सवाल यह है कि क्या, विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ अनुमान के मामले में चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि अभियुक्त का यह तर्क कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, इस तथ्य से समर्थित नहीं था कि अभियुक्त ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों (फेफड़ों और हृदय) पर घातक हथियार से चोट पहुंचाई थी, जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

“बचाव पक्ष का यह तर्क कि घटना एक स्वतःस्फूर्त हाथापाई थी, अपीलकर्ता को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता है। जबकि हाथापाई ने हमले को ट्रिगर किया हो सकता है, अपीलकर्ता द्वारा घातक हथियार का उपयोग और जिस तरह से चोटें पहुंचाई गईं, वह कृत्य को गैर इरादतन हत्या से हत्या में बदल देता है। न्यायालयों ने लगातार माना है कि इरादे का अनुमान चोटों की प्रकृति और गंभीरता के साथ-साथ हथियार के चयन और उसके उपयोग के तरीके से लगाया जा सकता है। घातक हथियार का उपयोग और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को जानबूझकर निशाना बनाना ऐसे इरादे के मजबूत संकेतक हैं।”

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि दी गई चोटों की प्रकृति और स्थान, हथियार का चयन और हमले की परिस्थितियां अभियुक्त की देयता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक हैं।

न्यायालय ने माना,

“साक्ष्य और शामिल कानूनी सिद्धांतों के प्रकाश में सहजता और पूर्वचिंतन की कमी के आधार पर नरमी बरतने की अपीलकर्ता की दलील को बरकरार नहीं रखा जा सकता। चोटों की प्रकृति और स्थान, हथियार का चुनाव और हमले की परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सुब्रमण्यन की मौत के लिए अपीलकर्ता की ज़िम्मेदारी को स्थापित करती हैं। यह तर्क कि यह कृत्य क्षणिक आवेग में किया गया था, अपराध की गंभीरता या अपीलकर्ता की दोषीता को कम नहीं करता है।”

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: कुन्हीमुहम्मद@ कुन्हीथु बनाम केरल राज्य

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