S. 27 Evidence Act | खुलासे के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आता तो अभियुक्त का बयान अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-08-10 08:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है, यदि तथ्य पुलिस को पहले से पता था।

कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को पलटते हुए ऐसा माना। कोर्ट ने माना कि अपराध स्थल के बारे में अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक था, क्योंकि यह तथ्य पुलिस को पहले से पता था। इसलिए धारा 27 के तहत बयान स्वीकार्य नहीं था।

कोर्ट ने कहा,

"अभियुक्त के कहने पर घटनास्थल की पहचान के बारे में परिस्थिति भी अस्वीकार्य है, क्योंकि अपराध स्थल पुलिस को पहले से पता था और खुलासे के बयानों के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आया।"

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,

"जांच अधिकारी (पीडब्लू-18) ने बयान दिया कि उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तीनों अभियुक्त-अपीलकर्ताओं से विस्तृत पूछताछ की गई और उनके शरीर पर पाए गए घावों की जांच की गई। इसके बाद सभी आरोपी-अपीलकर्ताओं ने अपराध का स्थान दिखाने की अपनी इच्छा व्यक्त की और उसके बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार पंचनामा तैयार किया गया। चूंकि घटनास्थल पुलिस को भी पता था, इसलिए यह खुलासा अप्रासंगिक है।''

सामान्य नियम के अपवाद के रूप में कि पुलिस हिरासत में दिया गया कोई भी साक्ष्य स्वीकार्य नहीं होगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 ऐसे खुलासों को प्रासंगिक बनाती है, जो पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित हैं।

बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के हालिया फैसले में, जिसे 2024 लाइव लॉ (एससी) 316 में रिपोर्ट किया गया, न्यायालय ने जांच अधिकारी और आरोपी के बीच हुई बातचीत के महत्व को रेखांकित किया। न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा अपने और आरोपी के बीच हुई बातचीत का वर्णन करने में विफलता, साक्ष्य और उसके आधार पर की गई बरामदगी को अस्वीकार्य बनाती है।

अदालत ने कहा,

"जांच अधिकारी (पीडब्लू 18) के बयान के अवलोकन से हमें पता चला कि अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के पहलू पर उनका साक्ष्य पूरी तरह से औपचारिक और अस्वीकार्य है। गवाह ने प्रकटीकरण बयान देते समय अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में विस्तार से नहीं बताया।"

बरामद वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा साबित करने में विफलता FSL रिपोर्ट को महत्वहीन बनाती है वर्तमान मामले में पुलिस कांस्टेबल अपराध स्थल पर मौजूद था और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियारों को पुलिस स्टेशन ले गया और उन्हें पुलिस स्टेशन में जमा किया। हालांकि, पुलिस कांस्टेबल अपने साक्ष्य में यह बताने में असमर्थ था कि उसने चाकू और गुप्ती किसे दी थी, जिसे उसने अपराध स्थल से उठाया था।

बाद में अभियुक्त के धारा 27 के बयानों के आधार पर हथियारों की खोज की गई, जिन्हें FSL को भेजा गया। एक FSL रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद हथियारों पर पाया गया रक्त समूह मृतक के ब्लड ग्रुप से मेल खाता था।

हालांकि, न्यायालय ने मुस्तकीम उर्फ ​​सिराजुदीन बनाम राजस्थान राज्य (2011) 11 एससीसी 724 के मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि इसे आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ी न हो।

न्यायालय ने FSL रिपोर्ट को महत्वहीन करार दिया, क्योंकि उसे पता चला कि अभियोजन पक्ष ने किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की, जिसने मुदम्मल वस्तुओं के लिंक साक्ष्य/सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में पुलिस स्टेशन में प्राप्त होने और जब्त किए जाने से लेकर एफएसएल में पहुंचने तक गवाही दी हो।

अदालत ने कहा,

"इसलिए हमारा दृढ़ मत है कि न तो अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन कानून के अनुसार सिद्ध किए गए और न ही उनसे कोई ऐसा निष्कर्ष निकला, जिसे अपराध सिद्ध करने वाला माना जा सके, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अपेक्षित लिंक साक्ष्य कभी प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह स्थापित हो सके कि बरामद वस्तुएं जब्ती की तिथि से लेकर एफएसएल तक पहुंचने तक स्व-सुरक्षित स्थिति में रहीं।"

इस प्रकार, अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं था। अपील स्वीकार की गई।

केस टाइटल: अल्लारखा हबीब मेमन आदि बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील नंबर 2828-2829 वर्ष 2023

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