पब्लिक सर्वेंट की शिकायत में CrPC की धारा 202 की जांच ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2026-03-09 12:13 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 (अब BNSS की धारा 225) के तहत कानूनी जांच करने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी पब्लिक सर्वेंट की अपनी ड्यूटी निभाते हुए की गई शिकायत के आधार पर हो।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसने मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले रेस्पोंडेंट-आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 के तहत कोई जांच नहीं की गई थी।

CrPC की धारा 202(1) के मुताबिक, किसी प्राइवेट शिकायत के आधार पर कॉग्निजेंस लेने पर मजिस्ट्रेट के लिए यह ज़रूरी है कि वह आरोपी को समन जारी करने से पहले जांच करे, जो उसके इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जब शिकायत किसी पब्लिक सर्वेंट ने फाइल की हो तो मजिस्ट्रेट के इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले जांच ज़रूरी नहीं होगी।

मामला

यह मामला केरल में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा रेस्पोंडेंट-M/s पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड और दूसरों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत पेंटावैलेंट वैक्सीन की कथित मिसब्रांडिंग के लिए फाइल की गई शिकायत से शुरू हुआ। आरोपी कंपनियों ने हाईकोर्ट में समन ऑर्डर को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि चूंकि वे त्रिशूर में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं, इसलिए मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 202(1) के तहत जांच करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर थे।

जवाब देने वालों ने कहा कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद यह प्रोविज़न एक ज़रूरी चीज़ थी, जिसने उन मामलों में ऐसी जांच को ज़रूरी बना दिया, जहां आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता हो। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अमेंडमेंट में पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कोई साफ़ छूट नहीं दी गई।

हालांकि, केरल राज्य ने जवाब दिया कि CrPC की धारा 202 के तहत प्रोसीजर को यह तर्क देते हुए किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए ज़रूरी नहीं माना जा सकता कि वे "एक अलग जगह पर खड़े हैं"। इसके साथ ही कोर्ट ने केमिनोवा इंडिया लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (2021) 8 SCC 818 में सेट मिसाल पर भरोसा किया।

हाईकोर्ट के समन ऑर्डर को रद्द करने के फैसले से नाराज़ होकर राज्य सुप्रीम कोर्ट चला गया।

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

उस आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह के लिखे फ़ैसले में CrPC की धारा 200 के साथ धारा 202 की सही व्याख्या की गई। इसमें कहा गया कि जब धारा 200 का प्रोविज़ो मजिस्ट्रेट को शिकायत करने वाले और गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार नहीं देता है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा है या ऐसा करने का दावा कर रहा है या कोर्ट ने शिकायत की है तो मजिस्ट्रेट के इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले सरकारी कर्मचारी की शिकायत के आधार पर जांच करना गलत होगा।

कोर्ट ने केमिनोवा इंडिया लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य में अपने पहले के फ़ैसले पर काफ़ी भरोसा किया और कहा कि लेजिस्लेचर ने सरकारी कर्मचारी को “अलग जगह” पर रखा है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि CrPC की धारा 202 के तहत जांच का मकसद बेगुनाह लोगों को बेवजह परेशानी से बचाना है, लेकिन CrPC की धारा 200 का प्रोविज़ो सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को ऐसी शुरुआती जांच से छूट देता है। इसलिए मजिस्ट्रेट के इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले अलग जांच पर ज़ोर देने से ऐसे मामलों में कानूनी स्कीम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

“यह मामला एक अधिकारी की लिखित शिकायत से निकला है। कोड की धारा 200 के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा है या ऐसा करने का दावा कर रहा है या कोर्ट ने शिकायत की है तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहां राज्य सरकार की मंज़ूरी पर एक सरकारी शिकायत की गई। इस असल स्थिति में प्रोसेस जारी करने को टालने पर विचार करते समय कोड की धारा 202 को कोड की धारा 200 के साथ सही तरह से समझना होगा।”

इसलिए अपील मान ली गई और मजिस्ट्रेट का पास किया गया समन ऑर्डर सही ठहराया गया।

Cause Title: THE STATE OF KERALA & ANR. v. M/s. PANACEA BIOTEC LTD. & ANR.

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