RG Kar Hospital Rape & Murder | मीडिया और सोशल मीडिया से मृतक डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाएं: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-08-20 12:55 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के नाम या उसकी ली गई तस्वीरों और वीडियो सहित सभी सोशल मीडिया सामग्री को तत्काल हटाया जाए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दो प्रैक्टिसिंग वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मृतक पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाली सामग्री को हटाने के लिए निर्देश मांगा था।

"यह न्यायालय आदेश पारित करने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने न केवल मृतक की पहचान बल्कि शव की बरामदगी के बाद शव की तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं।"

"हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि मृतक पीड़िता के नाम और घटना से संबंधित सभी संदर्भों को इस आदेश के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाएगा।"

न्यायालय ने उठाई गई चिंताओं पर गौर करते हुए कहा कि मृतक के शव की तस्वीरों और वीडियो का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रसार निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है।

उक्त निर्णय में न्यायालय ने निर्देश दिया था,

"ऐसे मामलों में जहां पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, पीड़िता का नाम या उसकी पहचान उसके निकटतम रिश्तेदार की अनुमति के बिना भी प्रकट नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि उसकी पहचान प्रकट करने के लिए उचित परिस्थितियां न हों, जिसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो वर्तमान में सत्र न्यायाधीश हैं।"

गौरतलब है कि मंगलवार को आरजी कर अस्पताल की घटना की स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने विरोध स्थल पर हुई तोड़फोड़ से निपटने में पश्चिम बंगाल राज्य की प्रणालीगत विफलता पर निराशा व्यक्त करते हुए मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर सिफारिशें सुझाने के लिए नेशनल टास्क फोर्स (NTF) के गठन का भी निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आरजी कर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों (विशेष रूप से महिला डॉक्टरों) की सुरक्षा के लिए CISF की तैनाती का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल: किन्नोरी घोष एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य डायरी संख्या 37158-2024

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