मुजफ्फरनगर में स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित बच्चे के स्कूल खर्च के लिए प्रायोजक खोजने को कहा

Update: 2024-07-26 12:50 GMT

मुजफ्फरनगर में स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि वह पीड़ित बच्चे की स्कूली शिक्षा को प्रायोजित करने वाले किसी व्यक्ति को खोजे।

सुनवाई के दौरान जब राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद ने कहा कि एनजीओ ने खर्च को संभालने के लिए आगे आकर कहा है, तो जस्टिस अभय एस ओक ने जवाब दिया:

“यह वास्तव में अस्पष्ट है। किसी को आगे आकर यह कहना चाहिए कि वे बच्चे की स्कूली शिक्षा समाप्त होने तक पूरे खर्च का ध्यान रखेंगे। यह तरीका नहीं है। इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”

इसके अनुसार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय की, जिससे राज्य प्रायोजक पाने के लिए और अधिक प्रयास कर सके।

थप्पड़ मारने की घटना के बाद स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में चला गया।

मौजूदा मामला ऐसी घटना से संबंधित है, जिसमें मुजफ्फरनगर के स्कूल में शिक्षिका ने अपने स्टूडेंट्स से मुस्लिम स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के लिए कहा और उसके खिलाफ सांप्रदायिक गालियां दीं। घटना के बाद कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें घटना की उचित और समयबद्ध जांच की मांग की गई।

इससे पहले, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को अभियोजन का उचित संचालन करने के लिए उपयुक्त सीनियर आईपीएस अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि इस मामले में आरोपपत्र दायर किया गया, यह निर्देश पारित किया गया।

इससे पहले की कार्यवाही में न्यायालय ने पीड़ित बच्चे के पिता द्वारा दायर आवेदन पर भी सुनवाई की थी। आवेदन में बच्चे की ट्यूशन फीस, परिवहन और स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म और इसी तरह की अन्य चीजें उपलब्ध कराने की प्रार्थनाएं शामिल थीं। इस संबंध में न्यायालय ने राज्य को इन प्रार्थनाओं के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने राज्य की दलील को भी दर्ज किया कि वह उपयुक्त एनजीओ खोजने की प्रक्रिया में है, जो बच्चे के मामले में मदद कर सके। इसके अलावा, प्रसाद ने न्यायालय को यह भी बताया कि शारडेन पब्लिक स्कूल से बच्चे को गोद लेने का अनुरोध किया गया।

इसे देखते हुए न्यायालय ने पहले आदेश दिया था:

“हमें यकीन है कि अगर राज्य द्वारा शारडेन पब्लिक स्कूल से बच्चे को गोद लेने का अनुरोध किया जाता है तो स्कूल प्राधिकरण मामले के तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, सितंबर..., 2023 के आदेश द्वारा उठाए गए प्रार्थना खंड डी और बड़े मुद्दे पर विचार करेगा। 26 जुलाई को सूचीबद्ध करें।”

न्यायालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अनुपालन से संबंधित मुद्दे पर भी सुनवाई करने वाला है, जो स्टूडेंट्स के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

अपने सितंबर के आदेश में न्यायालय ने देखा था कि इस अधिनियम के आदेश का पालन करने में “राज्य की ओर से प्रथम दृष्टया विफलता” थी।

केस टाइटल: तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 406/2023

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