Motor Accident Claims | क्या पीड़ित MV Act की धारा 166 और 163ए दोनों के तहत मुआवजे की मांग कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

Update: 2024-09-12 04:29 GMT

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या पीड़ित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की धारा 166 और 163ए दोनों के तहत मुआवजे की मांग कर सकता है।

धारा 166 दावेदार को दोषी वाहन के चालक की गलती या लापरवाही साबित करने के आधार पर मुआवजे की मांग करने की अनुमति देती है, जबकि धारा 163ए बिना किसी गलती के दायित्व की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि दावेदार को वाहन मालिक या चालक द्वारा किसी भी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 163ए के तहत मुआवजे का निर्धारण अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिए गए संरचित फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के लिए मुआवजे के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी में चार सप्ताह में जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने कहा,

"इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या कोई पीड़ित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 और 163ए के तहत संयुक्त रूप से मुआवजे के लिए आवेदन दायर कर सकता है। नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए।"

मामला 6 अक्टूबर, 1995 को हुई दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें जय प्रकाश नामक व्यक्ति शामिल है, जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बस द्वारा कथित रूप से तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। भारतीय इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट दावेदार को दुर्घटना के परिणामस्वरूप 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का सामना करना पड़ा। दावेदार ने मुआवजे के लिए एमवी अधिनियम की धारा 163ए और 166 के तहत आवेदन दायर किया।

वाराणसी में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने दावेदार को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 2,42,092.43 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 15,000 और मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए 18 के गुणक का इस्तेमाल किया। ट्रिब्यूनल ने दर्द और पीड़ा के लिए 5,000 रुपये भी दिए, जिसके बारे में दावेदार ने तर्क दिया कि उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए यह अपर्याप्त था।

दावेदार ने मुआवज़े में वृद्धि की मांग की, यह तर्क देते हुए कि ट्रिब्यूनल ने उसकी आय को कम करके आंका है। भविष्य के मेडिकल व्यय और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने में विफल रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दावेदार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि ट्रिब्यूनल ने उसकी आय का आकलन करने में गलती की है। हाईकोर्ट ने कहा कि दावेदार सुशिक्षित व्यक्ति है, दुर्घटना के समय उसकी आयु 28 वर्ष थी और उसका भविष्य उज्ज्वल था।

हाईकोर्ट ने जगदीश बनाम मोहन और अन्य (2018) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उसकी मासिक आय को संशोधित कर 5,000 रुपये कर दिया और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत जोड़ा।

परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने मुआवज़े का पुनर्मूल्यांकन किया, इसे 2,42,092.43 रुपये से बढ़ाकर 9,36,900 रुपये कर दिया। हाईकोर्ट ने UPSRTC को दो महीने के भीतर ट्रिब्यूनल के फैसले की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 9,36,900 रुपये की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। UPSRTC ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए वर्तमान एसएलपी दायर की है।

केस टाइटल- यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम जय प्रकाश एवं अन्य।

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