विवाह समानता मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को विचार करेगा

Update: 2024-07-05 11:07 GMT

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाएं 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर नई बेंच द्वारा विचार किया जाएगा, क्योंकि फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच के दो जज- जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस रवींद्र भट- अब रिटायर हो चुके हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीवी नागरत्ना बेंच के रिटायर सदस्यों की जगह लेंगे। अन्य जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा हैं।

पुनर्विचार याचिकाएं चैंबर में सूचीबद्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 17.10.2023 को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि यह विधायिका का मामला है। हालांकि, पीठ के सभी न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि भारत संघ, अपने पहले के बयान के अनुसार, समलैंगिक विवाह में व्यक्तियों के अधिकारों और हकों की जांच करने के लिए समिति का गठन करेगा, बिना उनके रिश्ते को "विवाह" के रूप में कानूनी मान्यता दिए।

न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह भी माना कि समलैंगिक जोड़ों को हिंसा, जबरदस्ती या हस्तक्षेप की किसी भी धमकी के बिना सहवास करने का अधिकार है; लेकिन ऐसे संबंधों को विवाह के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कोई निर्देश पारित करने से परहेज किया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देने पर सहमत हुए। हालांकि, पीठ के अन्य तीन न्यायाधीश इस पहलू पर असहमत थे।

उसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें समलैंगिक जोड़ों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को स्वीकार करने के बावजूद उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करने के लिए निर्णय को गलत ठहराया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के न्यायालय के कर्तव्य का परित्याग है।

यह भी तर्क दिया गया कि निर्णय "रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों" से ग्रस्त है और "स्व-विरोधाभासी और स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण" है। न्यायालय ने माना कि राज्य द्वारा भेदभाव के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इस भेदभाव को प्रतिबंधित करने का तार्किक अगला कदम उठाने में विफल रहा है।

केस टाइटल: सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ | आरपी (सी) 1866/2023 और संबंधित मामले

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