Lawyers' Strikes | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी जिला बार एसोसिएशनों द्वारा काम से विरत रहने के बारे में जानकारी मांगी

Update: 2024-09-18 07:56 GMT

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाल ही में अंडरटेकिंग दाखिल की कि वे काम से विरत रहने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे या किसी प्रस्ताव का पक्ष नहीं बनेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कार्यवाही के दायरे का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की और राज्य भर के सभी जिला बार एसोसिएशनों द्वारा (कम से कम 2023-24 के दौरान) काम से विरत रहने के बारे में डेटा मांगा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसके तहत इसके मामलों को संभालने और यह सुनिश्चित करने के लिए एल्डर्स कमेटी का गठन किया गया कि दिसंबर 2024 तक इसके गवर्निंग काउंसिल के चुनाव हो जाएं।

अंडरटेकिंग को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने फैजाबाद बार एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके अलावा, इसने हाईकोर्ट (अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से) को पक्षकार बनाने और हाईकोर्ट द्वारा गठित एल्डर्स कमेटी में सेवा देने का आदेश दिया।

यह भी निर्देश दिया गया:

"हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला और सेशन जजों से जानकारी एकत्र करनी चाहिए। कम से कम वर्ष 2023-24 के दौरान जिला बार एसोसिएशन द्वारा काम से दूर रहने का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।"

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में दलीलें पेश कीं। फैजाबाद बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा दिसंबर, 2024 में एक नई समिति के निर्वाचित होने तक इसे जारी रखने की अनुमति देने की प्रार्थना का विरोध करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि एल्डर्स कमेटी अब प्रशासनिक समिति के रूप में कार्य कर रही है।

पक्षकारों को सुनने के बाद पीठ ने कार्यवाही के दायरे का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की।

जस्टिस कांत ने कहा,

"यह केवल फैजाबाद बार तक सीमित नहीं रह सकता। विभिन्न बार एसोसिएशनों के संबंध में बहुत गंभीर और चिंताजनक मुद्दे हैं। हम इन कार्यवाहियों का दायरा बढ़ाना चाहते हैं।"

इसके अलावा, पीठ ने वकीलों द्वारा छोटी-छोटी वजहों (जैसे खराब मौसम) के कारण काम से दूर रहने पर निराशा व्यक्त की।

सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर (जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पेश हुए थे) की ओर मुड़ते हुए जस्टिस कांत ने कहा,

"आप सभी बार एसोसिएशनों के बारे में संक्षिप्त विवरण या नोट रिकॉर्ड पर लाएं। फिर हम उन सभी को नोटिस जारी करना चाहेंगे"।

इस निर्देश से पहले परमेश्वर ने पीठ को सूचित किया कि पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश की कुछ अदालतों में 50% कार्य दिवस भी नहीं रहे।

सीनियर वकील की बात सुनने के बाद जस्टिस कांत ने टिप्पणी की:

"यह बहुत गंभीर मुद्दा है। न्यायिक प्रणाली पंगु हो गई है"।

जो भी हो, फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा अंडरटेकिंग दाखिल करना एक स्वागत योग्य कदम माना गया।

जस्टिस कांत ने कहा,

"यदि वकील न्यायालय, अपने मुवक्किल, समाज, व्यवस्था के अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दें...तो शायद उनमें से प्रत्येक को इस महत्व और जिम्मेदारी का एहसास होगा। इससे न केवल उनकी अपनी स्थिति बढ़ेगी, बल्कि व्यवस्था को भी सहायता मिलेगी।"

इस बिंदु पर सीनियर एडवोकेट राकेश खन्ना (फैजाबाद बार एसोसिएशन के लिए) ने प्रस्तुत किया कि समय के साथ समान अभ्यास विकसित करने के लिए अन्य बार एसोसिएशनों को न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है।

इस बिंदु पर कोई अंतरिम निर्देश जारी करने से परहेज करते हुए पीठ ने अपना आदेश पारित किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अंतरिम निर्देशों के संबंध में पक्षों की सुनवाई अगली तारीख को की जाएगी।

यह विचार था कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के मामले में उसके आदेश जिला बार एसोसिएशनों को प्रोत्साहन देंगे जो "लाइन में आने" और काम से विरत रहने के खिलाफ वचन देने के लिए तैयार हैं।

पिछली तारीख पर, फैजाबाद बार एसोसिएशन द्वारा कथित रूप से हड़ताल करने और न्यायिक कार्य से विरत रहने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पदाधिकारियों से हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, जिसमें वचन दिया गया कि वे भविष्य में कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि संबंधित वकीलों ने नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक कुल 134 कार्य दिवसों में से 66 दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने की बात कही है।

केस टाइटल: फैजाबाद बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 19804-19805/2024

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