सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दोषी की समयपूर्व रिहाई याचिका पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा

Update: 2025-03-20 06:10 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दोषी की समयपूर्व रिहाई याचिका पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 मार्च) को ओडिशा राज्य से दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर निर्णय लेने को कहा, जो 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सिंह ने अपनी सजा में छूट की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 24 साल से अधिक कारावास की सजा काट ली है।

राज्य के वकील ने पीठ को सूचित किया कि वे इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस पर विचार करते हुए खंडपीठ ने मामले को छह सप्ताह के लिए स्थगित करना उचित समझा।

खंडपीठ ने कहा,

"इस बीच यह उम्मीद की जाती है कि उपरोक्त के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जब मामले को सुनवाई की अगली तारीख पर सूचीबद्ध किया जाएगा तो लिए गए निर्णय को रिकॉर्ड में लाया जाएगा।"

2003 में निचली अदालत ने दारा सिंह को मौत की सज़ा सुनाई। 2005 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसकी पुष्टि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने की।

अपनी रिट याचिका में वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सिंह ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने युवा क्रोध के आवेश में अपराध किया और अब उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप है।

सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत पर भरोसा करते हुए सिंह ने दलील दी कि उन्हें जेल से समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे वे एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में समाज में वापस जा सकें।

उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले पर भरोसा किया।

यह अपराध 22 जनवरी, 1999 को उड़ीसा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में हुआ था, जब दारा सिंह के नेतृत्व में एक भीड़ ने ग्राहम स्टेन्स के वाहन में आग लगा दी थी, जिसमें वे और उनके दो बेटे फिलिप (10 वर्ष) और टिमोथी (6 वर्ष) सो रहे थे।

टाइटल: रवींद्र कुमार पाल @ दारा सिंह बनाम ओडिशा राज्य | डायरी संख्या 11407-2024

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