हाथरस भगदड़ मामला: लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

Update: 2024-07-03 06:40 GMT

हाथरस में 02 जुलाई को हुई भगदड़ की घटना में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।

इसके अलावा, याचिका में कोर्ट से उत्तर प्रदेश राज्य को इस घटना के लिए स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने और व्यक्ति, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उनके लापरवाह आचरण के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने राज्य सरकारों को उन मामलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है, जहां बड़ी संख्या में सार्वजनिक भीड़ होती है।

यह भगदड़ की घटना धार्मिक सभा सत्संग कार्यक्रम में हुई। इसमें कम से कम 100 लोग मारे गए।

याचिका में कहा गया,

“ऐसी घटना प्रथम दृष्टया सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता के प्रति जिम्मेदारी की चूक, लापरवाही और देखभाल के प्रति बेईमानी की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। पिछले एक दशक से हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक, लापरवाह रखरखाव गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, जिन्हें टाला जा सकता था, लेकिन इस तरह की मनमानी और अधूरी कार्रवाइयों के कारण इस तरह के काम हुए हैं।''

इसके समर्थन में धार्मिक उत्सवों, समारोहों और कार्यक्रमों में हुई भगदड़ की इसी तरह की घटनाओं का हवाला दिया गया।

इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित के लिए प्रार्थना की है:

1. 2-7-2024 को हुई हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की देखरेख में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के लिए प्रतिवादियों को तत्काल निर्देश/निर्देश जारी करें और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में समिति को बड़ी संख्या में सार्वजनिक समारोहों में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दिशा-निर्देश, सुरक्षा उपाय सुझाने और तैयार करने का निर्देश दें।

2. उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिवादी नंबर 2 को हाथरस में 2-7-2024 को हुई भगदड़ की घटना की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परमादेश/निर्देश जारी करें। साथ ही संबंधित व्यक्ति, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उनके लापरवाह आचरण के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दें।

3. उत्तरदाताओं/राज्य सरकारों को परमादेश/निर्देश जारी करें कि वे किसी भी धार्मिक आयोजन या अन्य आयोजनों के आयोजन में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश और दिशा-निर्देश जारी करें, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते है।

4. राज्य सरकारों को भगदड़ और अन्य घटनाओं से निपटने के लिए ब्लॉक/तहसील से लेकर जिला स्तर तक उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए परमादेश/निर्देश जारी करें।

केस टाइटल: विशाल तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य

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