BREAKING | यहां तक ​​कि PMLA मामले में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-08-28 06:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने धन शोधन मामले में आरोपी को जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया।

खंडपीठ ने कहा कि PMLA Act की धारा 45 केवल यह निर्धारित करती है कि जमानत प्रदान करना दो शर्तों के अधीन होगा। यह इस मूल सिद्धांत को नहीं बदलता कि जमानत नियम है।

जस्टिस विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा,

"हमने माना है कि PMLA मामले में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद।"

जस्टिस विश्वनाथन ने इस प्रकार से परिचालनात्मक अंश पढ़ा:

"धारा 45 PMLA Act में केवल इतना उल्लेख है कि कुछ शर्तों को पूरा किया जाना है। यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का केवल संक्षिप्त विवरण है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम होती है और वंचना अपवाद है। वंचना केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही की जा सकती है, जो वैध और उचित होनी चाहिए। धारा 45 PMLA Act दोहरी शर्तें लगाकर इस सिद्धांत को फिर से नहीं लिखती है कि वंचना आदर्श है और स्वतंत्रता अपवाद। केवल इतना आवश्यक है कि जिन मामलों में जमानत दोहरी शर्तों की संतुष्टि के अधीन है, उन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।"

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की लंबी कैद और जमानत देने के लिए गवाहों की बड़ी संख्या के कारण मुकदमे में देरी पर विचार किया। झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार किया गया था।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष को PMLA Act की धारा 24 के अनुसार सबूत के रिवर्स बोझ को लागू करने के लिए प्रथम दृष्टया आधारभूत तथ्य स्थापित करने होंगे।

केस टाइटल: प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5416/2024

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