सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद दिल्ली दंगों के आरोपी ने जमानत याचिका वापस ली

Update: 2024-05-13 04:53 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के UAPA मामले के आरोपी सलीम मलिक को जमानत की मांग वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कुछ देर तक याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले पर विचार करने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। तदनुसार, याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई।

विशेष अनुमति याचिका अप्रैल 2024 में दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसने मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो जून 2020 से हिरासत में है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की एचसी खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि मलिक सह-साजिशकर्ता था और उसने अपराध किया, जिसके लिए उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया।

केस टाइटल: सलीम मलिक उर्फ मुन्ना बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

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