Deceitful Property Deals: सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, बेईमान विक्रेता और दूसरे क्रेता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया
संपत्ति के स्वामित्व विवाद से निपटने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विक्रेता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने विक्रेता के साथ सेल डीड निष्पादित करने के बाद संपत्ति को दूसरे क्रेता को हस्तांतरित कर दिया, जबकि पहला सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए लंबित था। जुर्माने का भुगतान करने की देयता विक्रेता और दूसरे क्रेता द्वारा समान रूप से वहन करने का निर्देश दिया गया।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,
"प्रतिवादी नंबर 2 (विक्रेता) बेईमान व्यक्ति प्रतीत होता है। हम बहुत मजबूत कारणों से ऐसा कह रहे हैं, जो न केवल मुकदमे के दौरान उसके आचरण से स्पष्ट है, बल्कि प्रतिवादी नंबर 1 के साथ मिलकर उसी भूमि के लिए सेल डीड निष्पादित करने से भी स्पष्ट है, जिसे उसने पहले ही हस्तांतरित कर दिया था। इस मामले के तथ्य इस बात के हकदार हैं कि मुकदमे को जुर्माने के साथ डिक्री किया जाना चाहिए।"
न्यायालय ने विक्रेताओं के हाथों आम आदमी की निरंतर पीड़ा को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाया, "जो या तो हाथ-घुमाकर या कानूनी प्रक्रियाओं में हेरफेर करके दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।"
यह नोट किया गया कि ऐसे मामलों में विक्रेता-खरीदार की पीड़ा लंबे समय तक हो सकती है, लेकिन किसी को भी अपने स्वयं के गलत काम से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि न्याय कमजोर लोगों के साथ किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा,
"ऐसे मामलों का फैसला करते समय हम केवल लोगों के जीवन और संपत्तियों से ही नहीं निपट रहे होते हैं, बल्कि कानूनी व्यवस्था में उनके भरोसे से भी निपट रहे होते हैं। हमारे सामने आए मामलों जैसे मामलों में हमें केवल विवादास्पद लेन-देन का यांत्रिक विश्लेषण नहीं करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि अन्याय का समाधान हो और किसी को भी अपने स्वयं के गलत कामों से लाभ न मिले। न्याय पक्षपात नहीं जानता और इस प्रकार, इसकी सहायता से कमजोर भी मजबूत लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।"
केस टाइटल: कौशिक प्रेमकुमार मिश्रा और अन्य बनाम कांजी रावरिया @ कांजी एवं अन्य, सिविल अपील नंबर 1573/2023