बलात्कार मामले में आसाराम बापू की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Update: 2024-11-22 10:48 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार के एक मामले में गुजरात के गांधीनगर जिले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के लिए आसाराम बापू की विशेष अनुमति याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है।

31 जनवरी, 2023 को एक सेशन जज ने आसाराम बापू को अपने अहमदाबाद स्थित आश्रम में अपनी महिला शिष्या के साथ कई बार बलात्कार करने का दोषी पाया और दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तेजपाल को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 357 (किसी व्यक्ति को बंधक बनाने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत दोषी ठहराया गया था।

इसके बाद बापू ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था लेकिन अगस्त में इसे खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस विमल के. व्यास की खंडपीठ ने 29 अगस्त को दिए गए आदेश में सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत का आदेश प्रथम दृष्टया गलत नहीं है।

आज जब यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष आया तो आसाराम बापू की ओर से सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा, "इस मामले को पेश करने की जरूरत नहीं है।लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, जस्टिस कुमार ने हस्तक्षेप किया और पूछा कि क्या एक नाबालिग बलात्कार के मामले में स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने के राजस्थान  हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

नायडू ने जवाब दिया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो ''एक निर्देश दिया गया कि इस पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश (एक अन्य बलात्कार मामले में दोषसिद्धि के संबंध में) को चुनौती देने वाली बापू की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि आसाराम को किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराने के लिए हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता होगी। इसके बाद, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें मार्च 2024 में पुलिस हिरासत में जोधपुर के 'आरोग्यधाम केंद्र' में आयुर्वेदिक उपचार कराने की अनुमति दी।

नायडू ने तब प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता "86 वर्ष" का है और उसकी "100 पेज की " रिपोर्ट "एम्स और अन्य अस्पतालों" द्वारा जारी की गई है और अदालत के समक्ष अवलोकन के लिए है।

नायडू ने अदालत को सूचित किया कि स्वयंभू बाबा को अब तक दो बार दिल का दौरा पड़ा है और तीन बार दिल की रुकावटें हैं। उन्होंने कहा कि आसाराम बापू को डॉक्टरों ने सलाह दी है, खासकर सर्दियों में तापमान नियंत्रित कमरे में या अन्यथा, वह मर जाएंगे।

जस्टिस सुंदरेश ने जवाब दिया, "हम उनकी चिकित्सा स्थिति का पता लगाएंगे और फिर विचार करेंगे।

जस्टिस कुमार ने पूछा "जब आपको चिकित्सा ध्यान दिया गया, तो आपने इनकार कर दिया।

इस पर, नायडू ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता 86 वर्ष का है और बाईपास सर्जरी का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए उसने आयुर्वेदिक उपचार की मांग की। न्यायमूर्ति कुमार ने हालांकि कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें जोर देकर कहा गया था कि उसे केवल एक विशेष अस्पताल में भेजा जाना चाहिए।

नायडू ने फिर स्पष्ट किया कि आसाराम बापू ने एलोपैथिक उपचार से इनकार कर दिया था, लेकिन होम्योपैथिक उपचार स्वीकार कर लिया था।

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