यात्रा भत्ता देने में अनियमितता कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करती है: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता के निर्धारण को किसी कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश में गैर-इलाज योग्य दोष नहीं माना जाएगा।
कोर्ट एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे यात्रा भत्ता का भुगतान किए बिना दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियम 17 में एक सरकारी कर्मचारी को यात्रा भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया गया था और अपीलकर्ता को इस तरह के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
"यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता एक अलग घटक है, जो स्थानांतरण आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा, और यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता में कोई भी अनियमितता हमेशा एक मुद्दा होगा, जिसे (राजस्थान यात्रा भत्ता) नियम 1971 के अनुसार किसी भी समय ठीक किया जा सकता है। यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता के निर्धारण को स्थानांतरण आदेश में एक गैर-इलाज योग्य दोष के रूप में नहीं माना जाएगा।
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि यात्रा भत्ता नहीं देना किसी भी समय इलाज योग्य अनियमितता माना जा सकता है, और राज्य को पहले ही अपीलकर्ता को इसका भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि यात्रा भत्ता देने से इनकार करने से स्थानांतरण आदेश की वैधता प्रभावित नहीं होती है। उत्तरार्द्ध एक विशिष्ट घटक था और उस मोर्चे पर किसी भी अनियमितता को किसी भी समय ठीक किया जा सकता था।
इस पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य अपीलकर्ता को यात्रा भत्ता देने के लिए तैयार था, इसलिए अपील का निपटारा किया जा सकता है।
नतीजतन, कोर्ट ने राज्य को नियमों के नियम 17 के अनुसार अपीलकर्ता को यात्रा भत्ता का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अपील का निपटारा कर दिया।